Tuesday, December 24, 2024
spot_img
spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homeदिल्लीमनी लॉन्ड्रिंग केस: सत्येंद्र जैन की ED हिरासत खत्म, आज कोर्ट में...

मनी लॉन्ड्रिंग केस: सत्येंद्र जैन की ED हिरासत खत्म, आज कोर्ट में होगी पेशी

नई दिल्लीः मनी लांड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येन्द्र जैन गुरुवार को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश किये जाएंगे। सत्येंद्र जैन की ईडी हिरासत आज ख़त्म हो रही है। कोर्ट ने 31 मई को सत्येन्द्र जैन को आज तक की ईडी हिरासत में भेजा था। सत्येन्द्र जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया गया था। जैन की पेशी के दौरान ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि कैश दिल्ली में दिया गया। ये कैश कोलकाता में हवाला के जरिये एंट्री ऑपरेटर्स तक पहुंचा।

ये भी पढ़ें..शिक्षक भर्ती घोटाला : कोर्ट ने CBI को दिए सेवानिवृत्त IPS अधिकारी से पूछताछ के निर्देश

ये एंट्री ऑपरेटर्स कंपनियों में शेयर खरीद कर निवेश करते थे। ये फर्जी कंपनियां थी। इन फर्जी कंपनियों में निवेश कर काला धन को सफेद बनाया जा रहा था। प्रयास नामक एनजीओ के जरिये काला धन से कृषि भूमि खरीदी गई। कोर्ट ने तुषार मेहता से पूछा था कि क्या आप 2015-17 के लेनदेन की बात कर रहे हैं। तब मेहता ने कहा था कि हां। मेहता ने कहा था कि ईडी ने उन्हें जांच के लिए बुलाया, लेकिन उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया। मेहता ने कहा था कि हमें ये पता लगाना है कि पैसा किसी और का लगा था कि नहीं, इस पैसे से किसको लाभ हुआ इसका पता लगाना है। उन्होंने कहा था कि ये मामला केवल 4.81 करोड़ का ही नहीं है।

सत्येन्द्र जैन की ओर से वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने कहा था कि सत्येन्द्र जैन जांच में लगातार सहयोग कर रहे हैं। हरिहरन ने कहा था कि ईडी जो दलीलें दे रहा है वो 2017 में दाखिल चार्जशीट का दोहराव मात्र है। उस केस में एक इंच आगे नहीं बढ़ा गया है। 5-6 बार सत्येन्द्र जैन को बुलाया गया और वे जांच में शामिल हुए। हरिहरन ने कहा था कि सह-आरोपी कुछ भी कर सकता है उसके लिए आरोपी जिम्मेदार नहीं है। सीबीआई जांच में भी आय के स्रोत का पता नहीं लगाया गया। सत्येन्द्र जैन के घर पर दो बार छापा डाला गया। उनका बैंक खाता सीज किया गया। हरिहरन ने कहा था कि सत्येन्द्र जैन ने मंत्री बनने के बाद सभी कंपनियों से इस्तीफा दे दिया था। ईडी के पास जांच करने के लिए सब कुछ है।

(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)

सम्बंधित खबरें
- Advertisment -spot_imgspot_img

सम्बंधित खबरें