Saturday, December 21, 2024
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नए शैक्षणिक सत्र में जरूरी होगी बच्चों और शिक्षकों की पूर्ण उपस्थिति: सचिव

रायपुर: स्कूल शिक्षा सचिव डॉ. एस. भारतीदासन ने नए शैक्षणिक सत्र में शिक्षकों और विद्यार्थियों (teachers and students) की उपस्थिति पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए है। उन्होंने नए शैक्षणिक सत्र में विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा है। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को 16 जून से 15 जुलाई तक शैक्षणिक संस्थाओं के आकस्मिक निरीक्षण और मॉनिटरिंग करने के साथ ही निर्धारित समय-सीमा के भीतर निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में राज्य स्तरीय अधिकारियों को जिले की शैक्षणिक संस्थाओं के आकस्मिक निरीक्षण एवं मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्देशित किया गया है कि सभी निरीक्षणकर्ता अधिकारी 15 जून से 15 जुलाई (निरंतर एक माह तक) आकस्मिक निरीक्षण के दौरान शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों (teachers and students) की शत-प्रतिशत उपस्थिति का परीक्षण करेंगे। अनुपस्थित पाये जाने वाले शिक्षकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे। निरीक्षण के दौरान विभिन्न विभागीय योजनाओ जैसे स्वामी आत्मनन्द उत्कृष्ट अंग्रेजी और हिन्दी माध्यम शाला, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, निःशुल्क गणवेश वितरण, निःशुल्क सायकल वितरण (2020-21), मध्यान्ह भोजन, आरटीई के तहत प्रवेश, छात्रवृति, महतारी दुलार योजना, उपयुक्त शाला भवन की स्थिति, शौचालय, बालबाड़ी केन्द्रों का संचालन आदि के क्रियान्वयन का परीक्षण करेंगे।

सभी निरीक्षणकर्ता अधिकारी विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे- निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, निःशुल्क गणवेश वितरण, निःशुल्क सायकल वितरण, मध्यान्ह भोजन का संचालन, आरटीई के तहत प्रवेश, छात्रवृति वितरण, महतारी दुलार योजना, बालबाड़ी केन्द्रो का संचालन, माटी पूजन महाअभियान के अंतर्गत शाला परिसर में साग-भाजी के उत्पादन, आदर्श शौचालय, गौठानों व महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा मध्यान्ह भोजन की सामग्री की आपूर्ति के लिए शालाओं के लिंकेज आदि योजनाओं का अवश्य निरीक्षण और मूल्यांकन करेंगे।

स्कूल शिक्षा विभाग के सभी संभागीय संयुक्त संचालकों, अधीनस्थ उप संचालकों, सहायक संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने कार्यक्षेत्र अंतर्गत जिलों में न्यूनतम 10-10 शालाओं (हायर सेकेण्डरी, हाई स्कूल, मिडिल और प्रायमरी) का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे। सभी जिला शिक्षा अधिकारी और अधीनस्थ सहायक संचालकों, समग्र शिक्षा के जिला परियोजना समन्वयक, प्राचार्य डाईट न्यूनतम 10-10 शालाओं का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे। इसी प्रकार सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड स्रोत समन्वयक, सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी भी अपने कार्यक्षेत्र अंतर्गत न्यूनतम 10-10 शालाओं (मिडिल और प्रायमरी स्कूल) का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे। हायर सेकेण्डरी स्कूल के सभी प्राचार्य, संकुल समन्वयक अपने-अपने संकुलों में न्यूनतम 5-5 मिडिल और प्रायमरी स्कूलों का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे।

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