प्रतापगढ़: जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी ने विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सभी इच्छुक व्यक्तियों को जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव प्रचार के लिए सम्भावित सामग्रियों की दरों के निर्धारण हेतु जिला स्तरीय समिति गठित की गयी थी। गठित समिति द्वारा प्रचलित बाजार दरों/सम्भावित संस्थाओं के आधार पर पर प्रचार दरों का निर्धारण कर दिया गया है।
जिस भी अभ्यर्थी को सूची की आवश्यकता होती है तो वो कोषागार से प्राप्त कर सकता है। सूची में किसी मद का उल्लेख न होने पर वास्तविक व्यय अथवा प्रचलित बाजार दर अथवा समान गुण वाली अन्य वस्तु की दर के आधार पर आगणन किया जायेगा।
विधानसभा सामान्य चुनाव को लेकर प्रिन्टिंग प्रेस/मुद्रक प्रकाशक के साथ कोषागार कार्यालय में अपर जिलाधिकारी सुनील कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में सोमवार को बैठक आरके प्रिन्टर्स, जगवन्ती प्रेस, विद्या प्रिन्टर्स व अन्य प्रिन्टिग प्रेस के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
बैठक में अपर जिलाधिकारी ने प्रिन्टिग प्रेस/प्रकाशक निर्देशित किया कि किसी भी निर्वाचन पम्पलेट या पोस्टर तथा प्रकाशक द्वारा मुद्रित ऐसी अन्य सामग्री पर मुद्रक तथा प्रकाशक के नाम व पता का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा। मुद्रण सामग्री मुद्रित होने के तीन दिनों के अन्दर मुद्रित प्रतियां (प्रत्येक मुद्रित सामग्री की तीन अतिरिक्त प्रतियों सहित) निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट ‘‘क’’ व परिशिष्ट ‘‘ख’’ पर कोषागार कार्यालय को प्रेषित किया जाये तथा प्रकाशक से घोषणा प्राप्त कर उसे भी कोषागार को प्रेषित किये जाने हेतु उत्तरदायी होंगे।