Wednesday, January 1, 2025
spot_img
spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homeप्रदेशअनिल देशमुख वसूली मामले में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई...

अनिल देशमुख वसूली मामले में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई फटकार, जानिए क्या है मामला

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख पर लगे अवैध वसूली के आरोपों की जांच में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सहयोग न मिलने पर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाई कोर्ट के आदेश पर ही मामले की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई ने राज्य सरकार पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाते हुए यह याचिका दायर की है।

सीबीआई की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एन. जमादार की बेंच ने मामले में राज्य सरकार को लिखित स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही मामले की सुनवाई 11 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी है।

अनिल देशमुख पर लगे 100 करोड़ रुपये की अवैध वसूली के आरोपों की जांच कर रही सीबीआई ने राज्य सरकार की ओर से सहयोग नहीं मिलने पर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। सीबीआई की ओर से अतिरिक्त सालिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि मामले में राज्य सरकार की ओर से आवश्यक काजगात उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। इतना ही नहीं सहायक पुलिस निरीक्षक के पद पर कार्यरत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने सीबीआई अधिकारियों को देख लेने तक की धमकी दी है। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच उसके आदेश पर ही सीबीआई कर रही है, इसलिए सीबीआई को इस मामले में गृह विभाग के अतिरिक्त सचिव को भी प्रतिवादी बनाना चाहिए।

यह भी पढ़ेंः-धारा 370 हटने के 2 साल पूरे, यहां जानिए जम्मू-कश्मीर में अब तक क्या-क्या हुए बदलाव

राज्य सरकार के वकील ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लंबित है। हाई कोर्ट ने कहा कि जो वह कह रहे हैं, वह लिखित रूप में दें। इसके बाद हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई 11 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी।

सम्बंधित खबरें
- Advertisment -spot_imgspot_img

सम्बंधित खबरें