नई दिल्ली: दिल्ली के साकेत कोर्ट ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की जमाखोरी के मामले में गिरफ्तार नवनीत कालरा की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई टाल दी है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट स्वाति शर्मा ने कालरा की जमानत याचिका पर 28 मई को सुनवाई करने का आदेश दिया। कोर्ट ने 22 मई को कालरा की पुलिस हिरासत की मांग खारिज कर दी थी।
कोर्ट ने 20 मई को कालरा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आकांक्षा गर्ग ने दिल्ली पुलिस की हिरासत की मांग को खारिज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। पिछले 17 मई को कोर्ट ने कालरा को तीन दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा था। पिछले 16 मई को दिल्ली पुलिस ने नवनीत कालरा को गुड़गांव से गिरफ्तार किया था। पिछले 13 मई को कोर्ट ने नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
दिल्ली पुलिस ने खान मार्केट के एक रेस्टोरेंट से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद किया था। उसके बाद पुलिस ने छतरपुर में छापा मारकर एक आरोपित को गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस ने 387 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मैट्रिक्स सेलुलर कंपनी के वेयरहाउस से बरामद किये थे। पिछले 6 मई को पुलिस ने लोधी कालोनी के एक रेस्टोरेंट से 419 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जब्त किये थे। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में गौरव, सतीश सेठी, विक्रांत और हितेश को गिरफ्तार किया था। इन सभी को जमानत मिल चुकी है। पिछले 12 मई को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने इन सभी को जमानत दी थी।