Sunday, December 29, 2024
spot_img
spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homeफीचर्डअवैध शराबकांड मामले में नौ दोषियों को कोर्ट ने सुनाई फांसी की...

अवैध शराबकांड मामले में नौ दोषियों को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

पटनाः बिहार के गोपालगंज जिले में उत्तर प्रदेश-बिहार सीमा के खजूरबनी में अवैध शराबकांड मामले में 13 में से नौ दोषियों को गोपालगंज एडीजे-2 ने शुक्रवार को फांसी की सजा सुनायी है। गत माह 26 फरवरी को 13 लोगों को दोषी करार दिया गया था। जिन आरोपितों को इस मामले मे दोषी करार दिया गया है। उनमें कन्हैया पासी, लालझरी देवी, नगीना पासी, राजेश पासी, सनोज पासी, संजय पासी, इंदु देवी, कैलाशो देवी, लाल बाबू पासी, रंजन चौधरी, मुन्ना चौधरी, रीता देवी और लाल धारी देवी शामिल हैं। इनमें सनोज पासी और संजय पासी फरार हैं।

सोलह अगस्त 2016 को गोपालगंज के वार्ड नंबर 25 स्थित खजूरबानी मोहल्ले में 19 लोगों की असमय मौत हो गयी थी। उस समय हर घर से लाश निकल रही थी। मरने वाले सभी गरीब परिवार के थे। कोई ठेला चलाकर परिवार का पेट पाल रहा था तो कोई सब्जी बेचकर। हर घर से चीख-पुकार की आवाजें आ रही थीं। एक साथ इतनी संख्या में मौत के बाद मोहल्ले के बाहर का कोई भी आदमी वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था।

यह भी पढ़ें-ममता ने 291 सीटों पर की उम्मीदवारों की घोषणा, 50 से…

जहरीली शराब से कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। सबसे ज्यादा मौत नोनिया टोली, पुरानी चैक और हरखुआं मोहल्ले के लोगों की हुई थी। इस कांड के बाद गोपालगंज जिले से लेकर राज्य मुख्यालय तक हड़कंप मच गया था। तत्कालीन जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक (एसपी) सहित जिले के सभी अधिकारियों की नींद उड़ गई थी। इसकी जांच करने के लिए सारण प्रमंडल के तत्कालीन कमिश्नर तिरहुत क्षेत्र के आईजी और उत्पाद विभाग के प्रधान सचिव तक को सरकार ने गोपालगंज भेजा था।

सम्बंधित खबरें
- Advertisment -spot_imgspot_img

सम्बंधित खबरें