उत्तर प्रदेश क्राइम

UP: सपा नेता रामटेक हत्याकांड मामले में 6 दोषियों को उम्रकैद की सजा, तीन बरी

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ग्रेटर नोएडाः साल 2019 में ग्रेटर नोएडा के दादरी में सपा नेता की हत्या के मामले में जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिसके मुताबिक छह लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। वहीं तीन लोगों को बरी कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जिला न्यायालय ने इस मामले में छह लोगों बालेश्वर, राणा उर्फ कपिल, अनु, कृष्णा, चंद्रपाल और नितेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

9 लोगों के खिलाफ दाखिल किया था आरोप पत्र

 इस मामले में 9 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था, जिनमें से 3 को बरी कर दिया गया है। साल 2018 में रमेश कटारिया का शव रेलवे ट्रैक पर मिला था। आरोपियों को शक था कि रमेश की हत्या में सपा नेता रामटेक का हाथ है। पुलिस के मुताबिक, 31 मई 2019 को दादरी के गांव गढ़ी में दिनदहाड़े रामटेक की चार गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी।

उस समय दादरी पुलिस टीम ने इस मामले में रामटेक के चचेरे भाई पार्षद बालेश्वर कटारिया, उनके भतीजे कपिल निवासी गांव गढ़ी और मामा के बेटे नीतीश निवासी खेड़ी भनौता सूरजपुर को बील अकबरपुर तिराहा के पास से गिरफ्तार किया था। इन आरोपियों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त दो तमंचे, एक पिस्टल और एक ऑल्टो कार बरामद की गई है।

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बालेश्वर तीन बार वार्ड पार्षद रह चुके हैं। बालेश्वर और रामटेक के दादा भाई थे। जमीन के बंटवारे को लेकर चली आ रही प्रतिद्वंद्विता बाद में वर्चस्व की लड़ाई बन गई। 2018 में बालेश्वर के भाई रमेश का शव अलीगढ़ में रेलवे ट्रैक के किनारे मिला था। उस दौरान रामटेक के खिलाफ नामजद हत्या का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच में रामटेक को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन बालेश्वर भाई की हत्या के लिए रामटेक को जिम्मेदार माना था।

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