अतीक-अशरफ हत्याकांड के आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, कोर्ट ने सुनाया फैसला

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14 days judicial custody to the accused in Atiq-Ashraf murder case

प्रयागराज : प्रयागराज की जिला अदालत ने माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले में तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। पुलिस ने रविवार दोपहर तीनों आरोपियों- लवलेश तिवारी, अरुण कुमार मौर्य और शनि को कोर्ट में पेश किया।

इसके बाद कोर्ट ने तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। आरोपियों की पेशी के दौरान कोर्ट के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। गौरतलब है कि माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की शनिवार रात करीब 10.30 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब दोनों भाइयों को पुलिस द्वारा प्रयागराज के केल्विन अस्पताल में चिकित्सकीय स्वास्थ्य परीक्षण के लिए ले जाया जा रहा था।

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इस मामले में पुलिस ने तत्काल मौके से तीन हमलावरों को पकड़ लिया। इस हाईप्रोफाइल डबल मर्डर केस में पकड़े गए तीन नामजद और दो अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने प्रयागराज के शाहगंज में प्राथमिकी दर्ज की है। बता दें कि माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या को लेकर जिले में पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। धारा 144 लागू करते हुए संवेदनशील और अतिसंवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। साथ ही रात में ही इंटरनेट सेवा बाधित कर दी गई है।

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