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भाजपा विधायक, भाजयुमो जिलाध्यक्ष समेत 11 लोगों को एक-एक साल की सजा

Tamil Nadu Child Marriage Case
Jail.(Photo:IN)

खंडवा: जिले की पंधाना विधानसभा से भाजपा विधायक राम दांगोरे व भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अनूप पटेल समेत 11 लोगों एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने शनिवार को 11 साल पुराने बहुचर्चित कालिख कांड में एक-एक साल की सजा सुनाई है।

मामला 2011 का है। आरोपित नेताओं ने अखिल विद्यार्थी परिषद में रहते हुए एग्रीकल्चर कॉलेज में विरोध प्रदर्शन किया था। आरोप था कि इन नेताओं ने इस दौरान कॉलेज के प्रोफेसर अशोक कुमार चौधरी के चेहरे पर कालिख पोत दी थी। मामले में खंडवा के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। आरोपितों में पंधाना से वर्तमान भाजपा विधायक राम दांगोरे, भाजयुमो के जिलाध्यक्ष अनूप पटेल, विधायक के करीबी अश्विनी साहू, राहुल डोडे, रोहित मिश्रा, अंकित अवस्थी, कैलाश साहू, ज्योति वालिजंकर, सोनाली, आशीष तायड़े को पुलिस ने आरोपित बनाया था।

मिली जानकारी के अनुसार कृषि महाविद्यालय के छात्रावास में छात्राओं ने एक वरिष्ठ छात्रा की शिकायत अधिष्ठाता (डीन) से की थी। साथ ही एक प्रोफेसर अशोक चौधरी पर भी छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। इस सिलसिले में 9 मार्च 2011 को छात्र-छात्राओं ने परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अधिष्ठाता से मुलाकात की और वरिष्ठ छात्रा के अलावा प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। छात्रों की मांग पर चौधरी को डीन के कक्ष में बुलाया गया। इसी दौरान वहां मौजूद परिषद के कार्यकर्ताओं और छात्र-छात्राओं ने हंगामा करना प्रारंभ कर दिया। इस दौरान छात्राओं से छेड़छाड का आरोप लगाते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं और छात्र-छात्राओं ने मिलकर कृषि महाविद्यालय के प्रोफेसर अशोक कुमार चौधरी की जमकर पिटाई की और उसके मुंह पर कालिख पोत दी थी।

शनिवार को इंदौर स्थित एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया। सभी आरोपितों को एक-एक साल की जेल की सजा सुनाई गई। हालाकि अदालत ने तत्काल सभी को जमानत भी दे दी।