नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि वह राज्य के नगर निगमों में राजनीतिक रूप से नियुक्त किए गए प्रशासकों को काम करने से रोके।
चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वह सोमवार यानी 22 मार्च तक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें। आयोग ने शनिवार को अपने आदेश में इस बात का उल्लेख किया है कि राज्य में कई नगर निगमों का कार्यकाल खत्म हो गया है लेकिन उनका कामकाज पुराने अध्यक्ष या मेयर चला रहे हैं। यह राजनीतिक दल से संबंधित हैं।
आयोग ने कहा है कि आदर्श आचार संहिता के लागू होने के दौरान राजनीति से जुड़े लोगों द्वारा नगर निगमों का कामकाज चलाया जाना मतदाताओं में आशंका पैदा कर सकता है तथा इससे चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसी के मद्देनजर चुनाव आयोग ने राजनीतिक आधार पर नियुक्त किए गए इन प्रशासकों को कामकाज करने से रोका है।
आयोग ने कहा है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति नगर-निगमों का कामकाज चलाने के लिए सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति करे जो आदर्श आचार संहिता की कार्यावधी में निगमों का सामान्य कामकाज संभालें। चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव से यह भी कहा है कि अन्य राज्य के नगर निकायों में सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा लिए गए निर्णयों की गहन समीक्षा की जाए। आयोग के इन आदेशों के अनुपालन की रिपोर्ट 22 मार्च सुबह 10 बजे तक भेज दी जाए।