धुबड़ी (असम): धुबड़ी जिला के गोलकगंज में रोक के बावजूद दूसरे राज्यों से लायी गयी ब्रॉयलर मुर्गी ले जा रहे आठ पिक अप वैन को जब्त किया गया है। गोलकगंज पुलिस ने आज (रविवार) तड़के छापा मारा और राज्य के बाहर से ब्रॉयलर मुर्गी लेकर आ रहे पिकअप वैन को जब्त किया। पुलिस ने असम सरकार के पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग के आदेशों का उल्लंघन करते हुए असम में प्रवेश करने पर वाहनों को जब्त कर लिया।
राज्य के बाहर से ब्रॉयलर मुर्गी में घातक वायरस के प्रकोप को देखते हुए राज्य में बाहर से ब्रॉयलर मुर्गी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकारी आदेशों की अनदेखी करते हुए कुछ अवैध कारोबारी पुलिस की आंखों में धूल झोंककर रात में ट्रक द्वारा राज्य के बाहर से अवैध रूप से ब्रायलर मुर्गी का आयात करते हैं। इसी कड़ी में आज तड़के आठ पिक-अप वैन (एएस-01एचसी-3965, एएस-16एसी-3411, एएस-01पीसी-4486, एएस-25डीसी-4377, एएस-15सी-9504, एएस-15एसी-2757, एएस-01पी-2676 और बिना नंबर का टाटा डीआई) को उस समय जब्त कर लिया गया था जब वे ब्रॉयलर मुर्गी लेकर पश्चिम बंगाल से असम में प्रवेश कर रहे थे।
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सूत्रों ने बताया है कि सभी वाहन आज तड़के बाहरी राज्य से ब्रॉयलर मुर्गी लेकर असम के छगलिया राष्ट्रीय राजमार्ग और आगमनी पुलिस स्टेशन से सिर्फ सौ मीटर की दूरी पर अंदरुनी जीके रोड से होते हुए असम में प्रवेश किया और गौरीपुर की ओर जा रहे थे, तभी उन्हें जब्त कर लिया गया। बीती रात असम में लगभग 50 ट्रक घुसे थे, जबकि गोलकगंज पुलिस ने छापा मारकर सिर्फ आठ ब्रायलर मुर्गी ले जा रहे वाहनों को जब्त किया है। गौरतलब है कि धुबड़ी जिला अधिकारी ने असम-पश्चिम बंगाल सीमा पर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम की धारा 144 लागू की है। आदेश में शाम छह बजे से सुबह 5 बजे तक सीमा के 500 मीटर के दायरे में लोगों की आवाजाही पर रोक है।
आदेश में यह भी कहा गया है कि कोई भी वाहन कराधान वाहनों या आंतरिक मार्गों के माध्यम से असम में प्रवेश नहीं कर सकता है। बावजूद यह रहस्य बना हुआ है कि सीमा के अंदरूनी रास्ते से प्रतिदिन रात को सैकड़ों ब्रायलर मुर्गी लेकर वाहन असम में कैसे प्रवेश कर रहे हैं।
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