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इस दिन होगा युविका चौधरी की जमानत पर फैसला, जानिए क्या है मामला

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हिसार: फिल्म अभिनेत्री युविका चौधरी द्वारा एक वीडियो के माध्यम से अनुसूचित जाति के खिलाफ की गई टिप्पणी मामले में जमानत पर 11 अक्टूबर को फैसला होगा। इससे पहले दो दिन अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय तेवतिया की अदालत में दोनों पक्षों की बहस हुई। बहस सुनने के बाद अदालत ने 11 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की।

आरोप है कि फिल्म अभिनेत्री युविका चौधरी ने इस वर्ष 25 मई को अपने ब्लॉग पर एक वीडियो जारी कर अनुसूचित जाति समाज के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया था। इस पर उनके खिलाफ जिले के हांसी शहर थाना में दलित अधिकार कार्यकर्ता रजत कलसन ने एससी एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज करवाया था। इस एफआईआर में गिरफ्तारी से बचने के लिए युविका चौधरी ने हिसार की अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार के तहत स्थापित विशेष अदालत में खुद को अग्रिम जमानत का लाभ दिए जाने की याचिका दायर की थी। इस पर लगातार दो दिन हिसार की अदालत में बहस हुई।

युविका चौधरी के वकील की ओर से तर्क दिया गया कि उक्त अभिनेत्री युविका चौधरी को विवादित शब्द का अर्थ मालूम नहीं था तथा उक्त वीडियो जारी होने के बाद ही कुछ देर बाद ही उसने एक अन्य वीडियो जारी कर माफी भी मांग ली थी।

इस पर शिकायतकर्ता रजत कलसन ने अदालत को बताया कि युविका चौधरी द्वारा जानबूझकर अपने ब्लॉग पर दलित समाज के अपमान करने की नीयत से तथा लाइमलाइट में आने के लिए विवादित वीडियो जारी की गई तथा टीआरपी हासिल करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि युविका चौधरी ने वीडियो को खुद द्वारा जारी किया जाना स्वीकार किया है तथा माफी मांग कर अपना अपराध भी कबूल किया है।

उन्होंने कहा कि इस वीडियो से युविका चौधरी ने पूरे अनुसूचित जाति व जनजाति समाज के लोगों का अपमान किया है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस मामले में फैसले के लिए 11 अक्टूबर की तिथि मुकर्रर की है, जिस पर यह तय होगा कि युविका चौधरी को जेल जाना पड़ेगा या उसे अग्रिम जमानत मिलेगी।

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युविका चौधरी ने शाहरुख खान अभिनीत मशहूर फिल्म ओम शांति ओम तथा बिग बॉस में काम कर प्रसिद्धि हासिल की थी। इसके अतिरिक्त उसने कई टीवी धारावाहिक में भी काम किया है। युविका चौधरी की वीडियो के बारे में हांसी के थाना शहर में एफआईआर दर्ज होने के बाद युविका चौधरी ने खुद के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज कराने के लिए हाईकोर्ट का रुख भी किया था, परंतु हाईकोर्ट ने उसे कोई भी अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया था जिसके चलते अब युविका चौधरी ने हिसार की विशेष अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।

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