इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउन्डेशन ट्रस्ट की वैधता को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती

प्रयागराजः वक्फ बोर्ड द्वारा गठित इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउन्डेशन ट्रस्ट की वैधता को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी है। याचिका में कहा गया है कि ट्रस्ट के गठन का दस्तावेज मंगा कर रद्द किया जाय। याचिका की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी।

न्यायालय ने कहा कि जिन दस्तावेजों को रद्द करने की मांग की गयी है वे याचिका के साथ दाखिल ही नहीं है। ऐसे में जो दस्तावेज कोर्ट में है ही नहीं उन्हे रद्द करने पर विचार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने दस्तावेज तलब करने की मांग अस्वीकार कर दिया, किन्तु न्याय हित में याची को चार हफ्ते में दस्तावेज दाखिल करने का समय दिया है। साथ ही स्पष्ट कर दिया है कि यदि दस्तावेज दाखिल नहीं किये गये तो याचिका स्वतः खारिज हो जायेगी।

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यह आदेश मुख्य न्यायाधीश संजय यादव तथा न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की खंडपीठ ने नदीम अहमद व अन्य की जनहित याचिका पर दिया है। याचिका में 1 जुलाई 20 को जारी अधिसूचना को भी रद्द किए जाने की मांग की गयी है। इस पर कोर्ट ने कहा कि अन्य जनहित याचिका में इसे वैध करार दिया जा चुका है।