नई दिल्लीः हाल के दिनों में सुर्खियों में रहीं उत्तर प्रदेश की निलंबित एसडीएम ज्योति मौर्य (Jyoti Maurya) ने अपने मामले की जल्द सुनवाई के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ज्योति मौर्य की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 21 सितंबर को सुनवाई करेगा। याचिका में ज्योति मौर्य ने मुख्यधारा की मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने बारे में रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की मांग की है।
मीडिया चैनलों से किया अनुरोध
मुख्यधारा मीडिया के अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इस संबंध में सभी सामग्री हटाने के लिए दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई है। याचिका में समाचार चैनलों को याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी सामग्री साझा नहीं करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
ये भी पढ़ें..UP: महिला आरक्षण का सपा प्रमुख ने किया विरोध, बोले-यह बिल लागू नहीं हो सकता..
याचिका में मांग की गई है कि मीडिया संगठन अपना आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करें। साथ ही ज्योति मौर्य (Jyoti Maurya) से जुड़ी किसी भी तरह की सामग्री, समाचार, गीत, वीडियो, फोटो या व्यक्तिगत जीवन से जुड़े विचार को सार्वजनिक डोमेन में जारी करने से पहले सहमति सुनिश्चित करने के निर्देश जारी करने की मांग की गई है।
2010 में ज्योति मौर्य की आलोक से हुई थी शादी
गौरतलब है कि ज्योति मौर्य पर उनके पति आलोक मौर्य ने धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। आलोक और ज्योति मौर्य की शादी 2010 में हुई थी। 2015 में ज्योति मौर्य का चयन यूपीपीएससी में एसडीएम पद के लिए हुआ था। उन्होंने एसडीएम पद पर 16वीं रैंक हासिल की थी। आलोक मौर्य प्रतापगढ़ जिले के ग्राम पंचायत विभाग में चपरासी के पद पर कार्यरत हैं।
(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)