UP Police Radio Operator Recruitment : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से जारी पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। भर्ती रद्द होते ही केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय हो जाएंगी और इस नए मामले में बोर्ड के पूर्व अफसरों पर भी जांच का शिकंजा कस सकता है। पिछली जांच अभी चल रही है।
UP Police Radio Operator Recruitment : 2022 में जारी की थी भर्ती
न्यायमूर्ति आलोक माथुर की एकल पीठ ने रवि शुक्ला की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया और कहा कि पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड शासन स्तर पर भर्ती के लिए पात्रता के मानकों में बदलाव कर सकता है। बोर्ड को कोई बदलाव करने का अधिकार नहीं है। बोर्ड को अब नए सिरे से प्रक्रिया पूरी करनी होगी। गौरतलब है कि पुलिस भर्ती बोर्ड ने वर्ष 2022 में रेडियो ऑपरेटर के 936 पदों पर भर्ती जारी की थी।
UP Police Radio Operator Recruitment : 80 हजार ने किया था आवेदन
इसके लिए करीब 80 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और 40 हजार ने परीक्षा में हिस्सा लिया था। मामला कोर्ट में जाने के कारण परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया गया था। वजह यह थी कि जब भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो आवेदन के लिए डिप्लोमा योग्यता मांगी गई थी। इससे पहले बोर्ड की तत्कालीन चेयरमैन रेणुका ने इस भर्ती में डिग्रीधारकों को भी आवेदन करने का प्रस्ताव पारित किया था।
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वर्तमान चेयरमैन राजीव कृष्ण ने डिग्रीधारकों को योग्य मानते हुए प्रस्ताव को रद्द कर दिया था। इसके बाद अभ्यर्थी इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद कोर्ट चले गए थे। इस पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए प्रक्रिया को रद्द कर दिया है।
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