Unnao Rape Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप केस में ट्रायल कोर्ट से दोषी करार दिए गए पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को आंख के ऑपरेशन के लिए अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया है। जस्टिस यशवंत वर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने 4 फरवरी को आंख के ऑपरेशन के लिए कुलदीप को अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया।
Unnao Rape Case : ऑपरेशन के बाद 5 फरवरी को करेंगे सरेंडर
कोर्ट ने कहा कि 4 फरवरी को कुलदीप की आंख का ऑपरेशन होने के बाद वह 5 फरवरी को जेल में सरेंडर करेंगे। दरअसल, कुलदीप की ओर से पेश हुए वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि पहले कुलदीप की आंख का ऑपरेशन 24 जनवरी को होना था, लेकिन डॉक्टर के न होने की वजह से ऑपरेशन नहीं हो सका। इस वजह से सेंगर ने 24 जनवरी को ही तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। सेंगर ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जो अभी लंबित है।
16 दिसंबर को सुनाई गई थी सजा
बता दें कि 16 दिसंबर 2019 को तीस हजारी कोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हिरासत में हत्या के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को दस साल कैद की सजा सुनाई थी। तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर पर दस लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। कोर्ट ने सेंगर समेत सभी सात आरोपियों को दस-दस साल कैद और दस-दस लाख रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई थी। दुष्कर्म पीड़िता के पिता की 9 अप्रैल 2018 को न्यायिक हिरासत में मौत हो गई थी।
ये भी पढ़ेंः- Annual budget : CM की अधिकारियों को चेतावनी, पूरा करें ये काम वरना होगी कार्रवाई
4 जून 2017 को जब दुष्कर्म पीड़िता ने कुलदीप सेंगर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया तो कुलदीप सेंगर के भाई अतुल सिंह और उसके साथियों ने पीड़िता के पिता की बुरी तरह पिटाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया था। दुष्कर्म पीड़िता के पिता को जेल शिफ्ट किए जाने के चंद घंटों बाद ही जिला अस्पताल में लड़की के पिता की मौत हो गई थी।
20 दिसंबर 2019 को कोर्ट ने सुनाई थी आजीवन कारावास की सजा
20 दिसंबर 2019 को तीस हजारी कोर्ट ने पीड़िता से दुष्कर्म के मामले में सेंगर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने आजीवन कारावास के अलावा 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। इस जुर्माने में से 10 लाख रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया गया। तीस हजारी कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की है।