नई दिल्लीः दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने दिशा रवि को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने ये आदेश जारी किया। दिल्ली पुलिस ने 5 दिन की रिमांड मांगी थी। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि दिशा ने इस मामले में दो और आरोपितों निकिता एवं शांतनु पर दोष मढ़ा है। दिशा का उनसे आमना-सामना करा कर पूछताछ करना जरूरी है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि टूल किट पर हाइपर लिंक दिए गए हैं, जिन पर क्लिक करते ही आपको खतरनाक कंटेट मिलता है। 11 जनवरी को जूम पर एक मीटिंग होती है। इसमें धालीवाल, अनिता लाल, शान्तनु और निकिता शामिल हुए। बाकी लोगों का हम पता लगा रहे हैं।
दिशा रवि के वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि न्यायिक हिरासत में रहते हुए भी दिशा का बाकी लोगों से आमना सामना कराया जा सकता है। आपने बाकी लोगों को पूछताछ के लिए पहले क्यों नहीं बुलाया। क्या दिशा की गिरफ्तारी के बाद जांच शुरू हुई। पांच दिन में तो एक बार भी दिशा को बेंगलुरु नहीं लेकर गए। अब फिर से रिमांड चाहिए। 19 फरवरी को कोर्ट ने दिशा रवि को आज तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। आज दिशा रवि की न्यायिक हिरासत हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने पिछले 14 फरवरी को दिशा रवि को आज तक की पुलिस हिरासत में भेजा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिशा रवि को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था।
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दिल्ली पुलिस का आरोप है कि दिशा रवि ने किसान आंदोलन से जुड़े उस डॉक्युमेंट को शेयर किया, जिसे अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया था। दिशा पर टूलकिट नाम के उस डॉक्युमेंट को एडिट करके उसमें कुछ चीजें जोड़ने और उसे आगे फॉरवर्ड करने का आरोप है। यह टूलकिट तब चर्चा में आया था, जब इसे अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए अपने ट्वीटर एकाउंट पर साझा किया। उसके बाद पुलिस ने पिछले 4 फरवरी को एफआईआर दर्ज की थी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए, 120ए और 153ए के तहत एफआईआर दर्ज की है।