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TMC को बुधवार की रैली के लिए सशर्त मिली इजाजत, जानें कोलकाता HC ने क्या कहा

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कोलकाता: कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस को बुधवार को मेगा रैली करने से रोकने से इनकार कर दिया। हालाँकि, न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की एकल-न्यायाधीश पीठ ने इसके लिए कुछ शर्तें लगाईं। महंगाई भत्ते का बकाया भुगतान ममता सरकार द्वारा नहीं करने के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई कर रहे पश्चिम बंगाल में स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों के संयुक्त मंच ने मंगलवार की सुबह रैली पर रोक लगाने की मांग को लेकर एकल न्यायाधीशी का रुख किया। संयुक्त फोरम ने तर्क दिया कि चूंकि सत्तारूढ़ दल ने अपनी रैली के लिए उसी स्थान का चयन किया था जहां इस संबंध में अदालत से अनुमति प्राप्त करने के बाद पिछले दो महीने से डीए आंदोलनकारी धरना दे रहे थे, इसलिए कानून और व्यवस्था की समस्या थी। लंच के बाद के सत्र में इस मामले की सुनवाई हुई और तब जस्टिस मंथा ने तृणमूल कांग्रेस को रैली करने की सशर्त अनुमति दे दी। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, रैली स्थल के एंट्री और एग्जिट प्वाइंट सहित सभी महत्वपूर्ण जगहों को सीसीटीवी की निगरानी में रखना होगा।अदालत ने पुलिस को रैली स्थल पर तीन स्तरीय बैरिकेड्स लगाने और पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात करने का आदेश दिया। यह भी पढ़ें-‘प्रदेश में कोई भी माफिया नहीं बचेगा’, अतीक अहमद को उम्रकैद होने पर बोले... न्यायमूर्ति मंथा ने विशेष रूप से कहा कि किसी भी वक्ता द्वारा रैली को संबोधित करने या उसमें शामिल होने से भड़काऊ बयान नहीं दिया जा सकता है। बता दें कि रैली में मुख्य वक्ता तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी के लोकसभा सदस्य अभिषेक बनर्जी होंगे। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)