श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने स्थानीय निवासी संबंधी नियमों में बड़ा बदलाव किया है। प्रशासन ने लैंगिक असमानता खत्म करने की ओर में एक बड़ा कदम उठाया है। नए नियमों के तहत अब दूसरे राज्यों में रहने वाले लोग, जिन्होंने कश्मीरी महिला से शादी की है, उनके बच्चे भी कश्मीर के स्थायी निवासी बन सकते हैं।
बता दें कि जब तक जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए की धारा लागू थी, तब सिर्फ महिला ही कश्मीर की स्थायी निवासी रहती, उसके बच्चों और पति को इस दायरे से बाहर रखा गया था। वहीं अगर कश्मीरी पुरुष किसी महिला से शादी करता था तो उसे और उसके बच्चों को कश्मीर का स्थायी निवासी माना जाता था।
यह भी पढ़ें- नदी पार का देसी जुगाड़, वीडियो देखकर रह जाएंगे हैरानJammu & Kashmir government to issue domicile certificate to the spouse of a native woman. Earlier J&K women who were married outside the UT, made their spouse ineligible for UT's domicile. pic.twitter.com/SeZdLs2Mbe
— ANI (@ANI) July 21, 2021
इस नियम में पूर्व में पुरुषों के सबंध में ढील मिली हुई थी कि वो किसी भी दूसरे राज्य की महिला से शादी कर सकते है, उससे होने वाले बच्चे को कश्मीर का स्थायी निवासी ही माना जाता है। प्रशासन का यह फैसला लैंगिक असमानता खत्म करने के लिए है। 20 जुलाई को 2021 को जम्मू और कश्मीर प्रशासन की ओर से इस अधिसूचना को जारी किया गया है।
केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35 ए धारा को हटाने का प्रस्ताव रखा था और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन का प्रस्ताव पेश किया था। 6 अगस्त को इसी प्रस्ताव को लोकसभा में रखा गया था, जो दोनों सदनों में चर्चा के बाद पास हो गया था। अनुच्छेद 370 और 35 ए अनुच्छेद की वजह से देश के कई कानून जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं होते थे। लेकिन इन अनुच्छेदों के हटने के बाद जम्मू और कश्मीर के नियमों में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं।