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शरद पवार को छोड़ना होगा NCP का मोह, चुनाव चिन्ह पर भी SC से राहत नहीं

Maharashtra Politics: सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी के अजित पवार गुट को घड़ी चुनाव चिह्न देने के चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से यह भी कहा है कि वह तुरही बजा रहे व्यक्ति का चुनाव चिह्न शरद पवार के लिए आरक्षित रखे। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह फैसला सुनाया।

14 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार के गुट से यह हलफनामा देने को कहा था कि वे चुनाव प्रचार में शरद पवार के नाम और तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दरअसल, शरद पवार गुट की ओर से शिकायत की गई थी कि अजित पवार गुट मतदाताओं से अपील करने के लिए शरद पवार के नाम और तस्वीर का इस्तेमाल कर रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताते हुए अजित पवार गुट से कहा था कि जब चुनाव करीब आते हैं तो आपको शरद पवार की जरूरत महसूस होती है। जब चुनाव नहीं होते तो आपको इनकी जरूरत महसूस नहीं होती। अब आपकी एक अलग पहचान है। इसके साथ ही अब मतदाताओं के बीच जाएं।

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19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी चुनाव चिन्ह को लेकर शरद पवार की याचिका पर अजित पवार को नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फिलहाल शरद पवार गुट को चुनाव आयोग द्वारा दिए गए एनसीपी शरद पवार नाम का ही इस्तेमाल करना चाहिए। दरअसल, शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अजित पवार गुट को असली एनसीपी मानने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी है।

6 फरवरी को एनसीपी के अजित पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। अजित पवार गुट ने कहा है कि अगर शरद पवार गुट चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देता है तो कोई भी आदेश पारित करने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाना चाहिए।

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