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झारखंड हाईकोर्ट में होगी टेंडर विवाद की सुनवाई, पंकज मिश्रा व मंत्री आलमगीर आलम से जुड़ा है मामला

jharkhand high court
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रांची: झारखंड के साहिबगंज जिला अंतर्गत बड़हरवा में टोल प्लाजा के टेंडर को लेकर हुए विवाद में दो साल पहले झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम और सीएम हेमंत सोरेन के स्थानीय विधानसभा क्षेत्र प्रतिनिधि पंकज मिश्र के खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर के आधार पर चल रहे मुकदमे के सुनवाई अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बजाय झारखंड हाईकोर्ट में होगी। झारखंड हाईकोर्ट ने इस एफआईआर के सूचक शंभु भगत की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। जस्टिस एस के द्विवेदी की कोर्ट ने शंभु भगत के आग्रह को ईडी को भी पार्टी बनाने का निर्देश दिया है।

यह केस 22 जून 2020 को दर्ज हुआ था। ठेकेदार शंभु भगत ने इसमें शिकायत की थी कि उसे बड़हरवा टोल प्लाजा के टेंडर में भाग लेने से रोकने के लिए पंकज मिश्र ने मंत्री आलमगीर आलम के फोन से धमकी दी थी। ठेका डालने के दौरान भी उनसे मारपीट की गई थी। धमकी का ऑडियो भी वायरल हुआ था। इस एफआईआर में मंत्री आलमगीर आलम और पंकज मिश्र सहित 11 लोगों को नामजद किया गया था। आश्चर्यजनक तरीके से केस दर्ज होने के अगले ही दिन डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्र ने इसका सुपरविजन किया और आरोपी बनाए गए मंत्री आलमगीर एवं पंकज मिश्र को क्लीन चिट दे दी। डीएसपी ने एफआईआर दर्ज कराने वाले शंभु भगत से न तो बात की और न ही वायरल ऑडियो की जांच कराई। बाद में ईडी ने इस ठेके में पैसे के लेन-देन का एंगल सामने आने पर ईसीआईआर दर्ज की थी।

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शिकायतकर्ता ने उठाया था सवाल-

एफआईआर के सूचक शंभु भगत ने इस केस में पुलिस जांच में मंत्री और पंकज मिश्र को क्लीन चिट दिए जाने पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए इसकी सीबीआई से जांच कराने की मांग की। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निचली कोर्ट में ट्रायल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी और ईडी को पार्टी बनाने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी। इधर, इसी मामले में ईडी ने केस का सुपरविजन कर मंत्री और पंकज मिश्र को क्लीन चिट देने वाले डीएसपी प्रमोद मिश्र को पूछताछ के लिए समन भेजा है।

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