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मनी लॉड्रिंग मामले में तेजस्वी यादव को कोर्ट से बड़ी राहत, विदेश जाने की मिली मंजूरी

Bihar News: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने रेलवे टेंडर घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को आधिकारिक काम के लिए विदेश जाने की इजाजत दे दी है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने तेजस्वी यादव को 06 से 18 जनवरी 2024 तक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने तेजस्वी यादव को 25 लाख रुपये के मुचलके पर विदेश जाने की इजाजत दे दी है।

कोर्ट ने दिया ये निर्देश

कोर्ट ने तेजस्वी यादव को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की अपनी यात्रा का विस्तृत ब्योरा कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने तेजस्वी यादव को विदेश यात्रा के दौरान अपना मोबाइल नंबर देने का निर्देश दिया, जिस नंबर पर उनसे संपर्क किया जा सके। कोर्ट ने तेजस्वी यादव को विदेश यात्रा से भारत लौटने के 48 घंटे के भीतर कोर्ट को सूचित करने का निर्देश दिया। तेजस्वी यादव की ओर से विदेश जाने की इजाजत के लिए अर्जी दाखिल की गई थी।

गौरतलब है कि 28 जनवरी 2019 को कोर्ट ने ईडी द्वारा दर्ज मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को नियमित जमानत दे दी थी। कोर्ट ने एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। 19 जनवरी 2019 को कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में लालू यादव को नियमित जमानत दे दी थी। कोर्ट ने 17 सितंबर 2018 को ईडी द्वारा दायर की गई चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। इस मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी समेत 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है।

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क्या है आरोप

ईडी ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है उनमें लालू, राबड़ी, तेजस्वी, मेसर्स लारा प्रोजेक्ट एलएलपी, सरला गुप्ता, प्रेमचंद गुप्ता, गौरव गुप्ता, नथमल ककरानिया, राहुल यादव, विजय त्रिपाठी, देवकी नंदन तुलस्यान, मेसर्स सुजाता होटल शामिल हैं। विनय कोचर, विजय कोचर, राजीव कुमार रेलन और मेसर्स अभिषेक फाइनेंस प्रॉ. लिमिटेड शामिल हैं।

लालू यादव पर आरोप है कि जब वह रेल मंत्री थे तो उन्होंने रेलवे के दो होटलों को आईआरसीटीसी को हस्तांतरित कर दिया था और होटलों के रखरखाव के लिए टेंडर जारी किये थे। रांची और पुरी के दो होटलों का आवंटन कोचर बंधुओं की कंपनी सुजाता होटल को ट्रांसफर कर दिया गया।

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