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निलंबित आईएएस Ranu Sahu को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, जमानत याचिका खारिज

IAS Ranu Sahu’s bail plea rejected: बिलासपुर हाईकोर्ट ने निलंबित आईएएस रानू साहू की जमानत याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट के जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की एकलपीठ ने 7 जुलाई को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद गुरुवार को हाईकोर्ट ने रानू साहू की जमानत याचिका खारिज कर दी।

आईएएस रानू साहू को कथित कोयला घोटाले में शामिल होने के आरोप में 21 जुलाई 2023 को ईडी ने गिरफ्तार किया था, तब से वह जेल में हैं। ईडी ने रानू साहू पर कथित कोयला घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया है। साल 2022 में कोयला घोटाला मामले में आयकर विभाग ने सबसे पहले रानू साहू के सरकारी आवास, घर और दफ्तर पर छापेमारी की थी, जिसके बाद ईडी ने उनसे इस मामले में पूछताछ की। ईडी का कहना है कि जब रानू साहू कोरबा कलेक्टर थीं, तब उन्हें कोयला उगाही मामले में संलिप्त पाया गया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद निचली अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी।

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घोटाले में कई लोग हुए गिरफ्तार

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय ने जांच के बाद 540 करोड़ रुपये के कोयला लेवी घोटाले का खुलासा किया था। इस घोटाले में शामिल होने के आरोप में आईएएस रानू साहू के अलावा आईएएस समीर विश्नोई, सौम्या चौरसिया, खनिज अधिकारी शिव शंकर नाग, संदीप नायक, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी, निखिल चंद्राकर, दीपेश टांक और राजेश चौधरी को गिरफ्तार किया गया था।

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