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सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की मांग वाली याचिका को ठुकराया

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की अनुमति देने का दिशा-निर्देश जारी करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस एसए बोब्डे की अध्यक्षता वाली बेंच ने अपनी मांग को केंद्र के पास रखने का सुझाव दिया है।

इस मामले की सुनवाई आज बेहद रोचक रही। याचिकाकर्ता बारुण विश्वास की ओर से पेश वकील गालिब कबीर इस मामले पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये अपनी दलीलें रख रहे थे तो चीफ जस्टिस ने कहा कि गालिब और कबीर भी। नाम तो आपका बड़ा दिलचस्प है। खैर बताइए, चाहते क्या हैं। तब गालिब ने कहा कि हमारी याचिका देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लागू करने को लेकर है। इसके बाद गालिब की आवाज वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान गायब हो गई। आम तौर पर वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई के दौरान ऐसी तकनीकी समस्याएं आती हैं।

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जजों ने थोड़ी देर तक तो धैर्य रखा, लेकिन जब गालिब की आवाज उन्हें सुनाई नहीं दी तो चीफ जस्टिस ने कहा कि देखिए ये तो हाल है। हम आपकी बात सुन नहीं पा रहे हैं और आप चाहते हैं कि देश के हर वोटर से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करवाई जाए। इस पर गालिब ने जवाब देने की कोशिश की। तब कोर्ट ने कहा कि यह मामला ऐसा नहीं है जिसमें कोर्ट आदेश दे। इस तरह का फैसला सरकार को लेना होता है, आप सरकार के पास अपनी बात रखिए। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को निर्देश दिया कि अगर याचिकाकर्ता सरकार को ज्ञापन सौंपता है तो उस पर विचार कर उचित फैसला किया जाए।