पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने 1991 के बलवंत सिंह मुल्तानी मामले में पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को राहत दी है। कोर्ट ने सैनी गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया है। कोर्ट ने सैनी को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

सुनवाई के दौरान सैनी की ओर से वकील मुकुल रोहतगी ने इस पूरे मामले को दुर्भावना से ग्रसित बताया। उन्होंने कहा कि अपनी सेवा के दौरान सैनी ने दो चार्टशीट दाखिल किए थे जिसमें एक चार्टशीट वर्तमान सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ थी। सुनवाई के दौरान पीड़ित के वकील विश्वनाथन ने सैनी की अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि सैनी के चलते मेरे भाई की हत्या हुई है। सैनी अपने दौर में कुख्यात अफसर रह चुके हैं। लिहाजा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज की जाए।

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यह मामला 1991 का है जिसमें जूनियर इंजीनियर बलवंत सिंह मुल्तानी के अपहरण और हत्या से संबंधित एक मामले में अग्रिम जमानत की मांग की थी। दरअसल बलवंत सिंह मुल्तानी के किडनैपिंग और मर्डर केस में पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी आरोपी हैं। पंजाब की मोहाली कोर्ट ने सुमेध सैनी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। मोहाली कोर्ट ने 25 सितंबर तक सैनी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था।