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मुख्तार अंसारी की बहू निकहत को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, इस मामले में हुई थी गिरफ्तारी

Nikhat Bano

नई दिल्लीः माफिया मुख्तार अंसारी की बहू और विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत बानो (Nikhat Bano) को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने कहा कि निकहत बानो का एक साल का बच्चा है, इसलिए मानवीय आधार पर जमानत दी जा रही है। निकहत बानो को चित्रकूट जेल में बंद अपने पति से अवैध तरीके से मिलने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वह अभी भी जेल में बंद हैं। इससे पहले 29 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निखत बानो की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

दरअसल न्यायमूर्ति ए.एस.बोपन्ना और एम.एम. सुंदरेश की पीठ ने यह कहते हुए निकहत बानो जमानत दी कि वह एक महिला होने के साथ-साथ एक साल के बच्चे की दूध पिलाने वाली मां भी है। कोर्ट ने कहा है कि बानो ट्रायल कोर्ट की इजाजत के बिना अपने पति अब्बास अंसारी से नहीं मिल सकतीं। मऊ से विधायक और जेल में बंद गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी फिलहाल कासगंज जेल में बंद हैं। इससे पहले मई में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उन्हें कोई राहत देने से इनकार कर दिया था।

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11 फरवरी को पति से मिलने गई थी जेल

बता दें कि निकहत बानो (Nikhat Bano) अपने पति से मिलने के लिए 11 फरवरी को चित्रकूट जेल गई थीं। जहां जिला प्रशासन की छापेमारी में निकहत के पास से 12 सऊदी रियाल और 21,000 रुपये की नकदी के साथ दो मोबाइल बरामद हुए थे । उन्हें जेल नियमों का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से जेल में अपने पति से मिलने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मामले में जेल अधिकारियों को भी पुलिस ने ने अरेस्ट किया है जिन्होंने कथित तौर पर रुपयों के बदले पति-पत्नी की मुलाकात कराई थी।

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