Home दिल्ली मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने...

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत 6 नवंबर तक बढ़ाई

Satyendra-Jain-can-get- relief

Money laundering case: आम आदमी पार्टी (AAP) और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन (satyendra jain) को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत 6 नवंबर तक बढ़ा दी है। मेडिकल आधार पर जैन की अंतरिम जमानत बढ़ाई गई है। फिलहाल सत्येन्द्र जैन अंतरिम जमानत पर बाहर हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में 6 नवंबर को सत्येन्द्र जैन की नियमित जमानत पर सुनवाई करेगी।

ये भी पढ़ें..Jharkhand IAS Transfer: झारखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई IAS इधर से उधर

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई को दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन को खराब स्वास्थ्य के आधार पर 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी। जिसके बाद Apollo अस्पताल में सत्येन्द्र जैन की निचली रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन किया गया। तब से वह लगातार जमानत पर हैं। 24 अगस्त, 2017 को सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत सत्येन्द्र जैन, अजीत प्रसाद जैन, पूनम जैन, सुनील कुमार जैन, अंकुश जैन और वैभव जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने सत्येन्द्र के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी।

(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)

Exit mobile version