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जज हत्याकांड : झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को जांच की मॉनिटरिंग का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने धनबाद के एडिशनल सेशंस जज की संदिग्ध हत्या के मामले पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को निर्देश दिया कि वो जांच की साप्ताहिक रिपोर्ट झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल करें। चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को मामले की मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया।

पिछले 6 अगस्त को झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में जजों पर हमले पर चिंता जताई थी। कोर्ट ने इस मामले पर सभी राज्यों से 17 अगस्त तक जवाब दाखिल करने को कहा था। कोर्ट ने अटार्नी जनरल से भी सुझाव मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जजों की सुरक्षा पर राज्य गंभीर नहीं हैं। धमकी की शिकायत को पुलिस या सीबीआई भी गंभीरता से नहीं लेते। चीफ जस्टिस ने कहा था कि एक और नया चलन शुरू हुआ है। आपराधिक मामलों में जब बड़े लोग शामिल होते हैं और पसंदीदा आदेश नहीं आता तो कोर्ट की छवि खराब करने लग जाते हैं। यह सब चिंताजनक है।

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पिछले 30 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी से एक हफ्ते में रिपोर्ट मांगी थी। पिछले 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने चीफ जस्टिस रमना के सामने इस मामले को मेंशन किया था। विकास सिंह ने कहा था कि जब जज महोदय मार्निंग वाक पर थे तो उन्हें ऑटो से टक्कर मारी गई। ये न्यायपालिका पर हमला है। उन्होंने कहा था कि जज महोदय गैंगस्टर की जमानत याचिकाओं की सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने इसकी सीबीआई जांच की मांग की थी।

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