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Sultanpur: सांसद संजय सिंह समेत पूर्व सपा विधायक को 3 माह की सजा, अर्थदंड भी लगा

सुलतानपुरः बिजली पानी के मुद्दे पर हुए प्रदर्शन के मामले में राज्यसभा सांसद एवं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह और सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा समेत अन्य लोगों को तीन माह की सजा और 1500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने लगभग 21 साल के अंतराल पर यह सजा सुनाई है। न्यायालय में मौजूद राज्यसभा सांसद ने बीजेपी सरकार की अव्यवस्था को आंदोलन के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि वह इस सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। सन 2001 में नगर मे 36 घंटे बिजली पानी की समस्या उत्पन्न हो गई थी। जिसे लेकर मौजूदा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जोरदार आंदोलन छेड़ा था। उनके साथ पूर्व सपा विधायक अनूप संडा समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने साथ दिया। मामले में बीजेपी के पूर्व नगर अध्यक्ष सुभाष चौधरी, कांग्रेस नेता और पूर्व सभासद कमल श्रीवास्तव, कांग्रेस प्रवक्ता रहे संतोष चौधरी, बीजेपी के नामित सभासद रहे विजय सेक्रेटरी भी आंदोलन में शामिल थे।

नगर कोतवाली में धरना प्रदर्शन और सरकारी कार्य बाधा समेत अन्य को मुद्दा बनाते हुए स्थानीय पुलिस ने उपरोक्त सभी लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश योगेश यादव की अदालत में विचारण की प्रक्रिया चल रही थी। इस मामले में 21 साल के अंतराल पर जिला सत्र न्यायालय की एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा के बिंदुओं पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह, पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी अनूप संडा समेत पांच अन्य लोगों को दोषी करार देते हुए सजा मुकर्रर कर दी है। एक मामले में जहां राज्यसभा सांसद संजय सिंह को तीन माह की सजा और 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं दूसरे मामले में एक माह की सजा और 500 रुपये जुर्माना कोर्ट ने ठोंका है। सजा के दौरान राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी मौजूद रहे।

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उन्होंने इस आंदोलन के पीछे बीजेपी सरकार की बिजली अव्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। संजय सिंह ने कहा कि 2001 में भाजपा की सरकार थी। उस समय 36 घंटे बिजली पानी नहीं होने पर हम लोगों ने प्रदर्शन किया था। 36 घंटे ब्लैक आउट के बाद लोकतांत्रिक ढंग से हमने बिना किसी व्यवस्था को क्षति पहुंचाए आंदोलन किया था। मुद्दों को लेकर हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इस सजा के खिलाफ हम उच्च न्यायालय में अपील करेंगे।

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