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राज्य सरकार ने रेड जोन में डाला ये जिला, जारी की गयी नई गाइडलाइन

people seen in large numbers at Gaffar Electronics Market in Karol Bagh

फतेहाबाद: देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने फतेहाबाद जिला को भी रेड जोन में शामिल किया है। इसके साथ ही जिले में अनेक तरह की पाबंदियों के आदेश जारी किए गए हैं।

बढ़ती संक्रमण दर को देखते हुए महामारी अलर्ट के तहत लॉकडाउन 19 जनवरी प्रात: पांच बजे तक बढ़ा दिया गया है। सरकार के निर्देशों की जानकारी देते हुए एसपी सुरेन्द्र सिंह भोरिया ने कहा कि महामारी से बचाव के लिए जागरूक होना जरूरी है। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि वे सरकार द्वारा जारी निर्देशों की गंभीरता से पालना करें।

एसपी ने बताया कि नए निर्देशों के तहत जिले के सभी सिनेमाहाल, मल्टीप्लैक्स हाल अगले आदेशों तक बंद रहेंगे। सभी खेल परिसर जैसे स्टेडियम, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे। इन खेल परिसरों में केवल राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण पाने वाले खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों को आने में छूट रहेगी। इसके अंदर किसी अन्य बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक है। इसके अलावा जिले के सभी मनोरंजन पार्कों में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय आकस्मिक व जरूरी सेवा को छोड़कर 50 प्रतिशत हाजिरी के साथ खुलेंगे।

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मॉल व बाजारों में स्थित दुकानें शाम 6 बजे तक ही खुली रह सकेंगी। बार व रेस्टोरेंट उनकी क्षमता के 50 प्रतिशत तक खोलने की इजाजत रहेगी। सभी प्रकार की जनसभा, रैली, धरना, प्रदर्शन करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। एसपी ने सभी थाना अध्यक्षों व चौकी प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार गश्त कर इन दिशा-निर्देशों की सख्ती से पालना करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि निर्देशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ आपदा अधिनियम 2005 व भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अनुसार कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

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