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अप्रधान खनिज लीज धारकों को राज्य सरकार की बड़ी राहत, सीएम ने किया ऐलान

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जयपुर: प्रदेश के लघु खनिज पट्टाधारकों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार ने पट्टा अवधि बढ़ाने के सभी अधिकार संबंधित खनिज अभियंता और सहायक अभियंता को दे दिए हैं। मुख्यमंत्री एवं खान मंत्री भजन लाल शर्मा ने खनिज क्षेत्र में प्रक्रिया के सरलीकरण की दिशा में कदम उठाते हुए अधिकारों के विकेन्द्रीकरण का यह बड़ा फैसला लिया है। इससे लघु खनिज धारकों को पट्टा अवधि बढ़ाने के लिए अलग-अलग स्तरों पर आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

बढ़ाई जा सकेगी पट्टा अवधि

इससे प्रदेश के हजारों लघु खनिज पट्टाधारकों को फायदा होगा और समय और धन की भी बचत होगी। मुख्यमंत्री एवं खान मंत्री भजन लाल शर्मा ने खनिज क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग पर जोर देते हुए प्रक्रिया को आसान बनाने पर जोर दिया है। इससे पहले एक हेक्टेयर से कम के भूखंड की नीलामी के लिए बोली राशि दस लाख रुपये से घटाकर दो लाख रुपये की गई थी। इससे आर्थिक रूप से कमजोर और स्थानीय नागरिकों की खनिज क्षेत्र में भागीदारी बढ़ेगी। प्रमुख शासन सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम टी. रविकांत ने बताया कि अब तक गौण खनिज पट्टों की अवधि बढ़ाने के लिए खनिज के अनुसार राज्य सरकार, निदेशक माइंस, अतिरिक्त निदेशक माइंस एवं अधीक्षण खनिज अभियंता के स्तर पर आवेदन करना होता था। राज्य सरकार द्वारा सरलीकरण के निर्णय से अब संबंधित खनिज अभियंता या सहायक खनिज अभियंता के स्तर पर आवेदन किया जा सकेगा तथा उसी स्तर पर पट्टा अवधि बढ़ाई जा सकेगी।

प्रीमियम राशि पांच किश्तों में जमा करने की छूट

सरलीकरण की दिशा में राज्य सरकार का यह बड़ा एवं क्रांतिकारी कदम है। रविकांत ने बताया कि बजट घोषणा की क्रियान्विति में हाल ही में एक हैक्टेयर से कम के भूखण्डों की नीलामी के लिए बोली प्रतिभूति राशि 10 लाख रूपए से घटाकर 2 लाख रूपए करने की अधिसूचना जारी की गई, ताकि एक हैक्टेयर से कम के खनिज पट्टों की नीलामी में अधिकाधिक स्थानीय लोग भाग ले सकें। प्रमुख सचिव ने बताया कि इसी प्रकार लघु खनिजों के खनन पट्टाधारकों एवं अनुज्ञप्तिधारियों की खदान लाइसेंस अवधि वर्ष 2040 तक बढ़ाए जाने पर देय प्रीमियम राशि एकमुश्त जमा करने में होने वाली असुविधा को देखते हुए प्रीमियम राशि अधिकतम पांच किश्तों में जमा करने की छूट दी गई है।

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एक वर्ष से अधिक अवधि बढ़ाए जाने पर प्रीमियम राशि पांच किश्तों में जमा करने की छूट रहेगी। इसमें प्रथम किश्त आवेदन के साथ तथा उसके बाद वार्षिक किश्तें जमा करनी होंगी। इसी प्रकार पांच से दस वर्ष तक पट्टा अवधि बढ़ाए जाने पर प्रीमियम राशि तीन किश्तों में तथा दो से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रीमियम राशि दो किश्तों में जमा करनी होगी। उन्होंने बताया कि इससे लघु खनिज पट्टा एवं खदान लाइसेंसधारियों को बड़ी राहत मिलेगी। लघु खनिजों में चिनाई पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट, फेल्सपार, क्वार्ट्ज, सिलिका सैंड आदि शामिल हैं।

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