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दिल्ली हाई कोर्ट से शिबू सोरेन को मिली राहत, आय से अधिक मामले की टली सुनवाई

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नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख और राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकपाल की नोटिस पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है। इस मामले पर अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी।

आज सुनवाई के दौरान शिबू सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से सुनवाई टालने का आग्रह करते हुए कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र मामले की सुनवाई में व्यस्त हैं। उनकी मांग को हाई कोर्ट ने मंजूर करते हुए 29 मार्च को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया। 12 सितंबर 2022 को कोर्ट ने लोकपाल के समक्ष चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने लोकपाल और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को नोटिस जारी किया था।

शिबू सोरेन ने लोकपाल के समक्ष चल रही कार्रवाई को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि इस मामले में उनके खिलाफ कोई जांच नहीं की जा सकती है क्योंकि शिकायतकर्ता ने घटना के सात साल बाद शिकायत की है। याचिका में कहा गया है कि लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट की धारा 53 के तहत इस मामले में शिकायत करने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है।

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याचिका में कहा गया है कि 05 अगस्त 2020 को लोकपाल के समक्ष शिबू सोरेन, उनकी पत्नी और बच्चों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। फरवरी 2022 तक सोरेन को शिकायत की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई। सितंबर 2020 में सीबीआई को इस मामले में प्रारंभिक जांच का आदेश दिया था। सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने दस साल में आय से काफी अधिक संपत्ति हासिल की। संपत्ति न केवल अपने नाम पर बल्कि परिवार के दूसरे सदस्यों और कंपनियों के नाम पर की गई।

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