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पंचायत चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू, नियमों के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

लखनऊः शासन ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू कर दिया है। अब एक जगह कहीं भी पांच व्यक्तियों से अधिक लोगों के खड़े होने पर पुलिस कठोर कार्रवाई करेगी। अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने सोमवार को सभी जिलों के जिलाधिकारी व पुलिस कप्तानों को निर्देश देते हुए कहा है कि त्रिस्तरीय चुनाव को देखते हुए प्रदेश में धारा 144 लागू कर कर दी गई है।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चुनाव प्रचार के लिए आयोजित किए जाने वाले सार्वजनिक प्रचार-प्रसार कार्यक्रम व सभा किसी भी गांव में पांच व्यक्तियों से ज्यादा इकट्ठा न होने पाये। जिम्मेदार अधिकारी इन नियमों का कड़ाई से पालन करायें। अगर इसका उल्लंघन किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जाता है तो संबंधित व्यक्ति और संस्था के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाये।

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उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए त्रिस्तरीय सामान्य पंचायत चुनाव के दृष्टिगत प्रचार-प्रसार को सावधानी के साथ सम्पन्न करायें। मास्क और दो गज दूरी का पालन करें। सार्वजनिक भोज आदि की व्यवस्था न की जाये, जिससे कोविड प्रसार की संभावना हो।

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