Sambhal Jama Masjid: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद की कमेटी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मस्जिद की बाहरी दीवारों पर पेंटिंग करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की अर्जी को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आदेश दिया है कि मस्जिद की बाहरी दीवारों पर ही पेंटिंग की जा सकती है।
इसके अलावा हाईकोर्ट ने कहा कि बाहरी दीवारों पर लाइटिंग भी लगाई जा सकती है, लेकिन यह काम किसी ढांचे को नुकसान पहुंचाए बिना किया जाना चाहिए। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने पेंटिंग करने की अनुमति मांगी थी।
Sambhal Jama Masjid: कोर्ट ने एक हफ्ते का दिया समय
जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने यह काम एक हफ्ते के अंदर करने का आदेश दिया और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को इसे सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। यह आदेश इस तर्क पर आधारित है कि मस्जिद की बाहरी दीवारों का सौंदर्यीकरण किया जा सकता है, बशर्ते उसमें कोई संरचनात्मक परिवर्तन न किया जाए या किसी ऐतिहासिक संरचना को नुकसान न पहुंचाया जाए।
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मुस्लिम पक्ष ने मांगी थी रंगाई-पुताई की इजाजत
इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद की रंगाई-पुताई की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। जामा मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष ने रंगाई-पुताई की मांग की थी। दरअसल, मस्जिद समिति की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में उन्होंने मस्जिद की रंगाई-पुताई की अनुमति मांगी थी, जिस पर हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) से रिपोर्ट पेश करने को कहा था।