Friday, January 17, 2025
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RG Kar case: पुलिस ने नहीं दी अनुमति, लेकिन हाईकोर्ट ने स्वीकार कर ली ये याचिका

कोलकाताः RG Kar मेडिकल कॉलेज कांड को लेकर नए सिरे से विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से पुलिस के इनकार के खिलाफ पश्चिम बंगाल संयुक्त चिकित्सक मंच ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। मंगलवार सुबह न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की एकल पीठ ने याचिका स्वीकार कर ली।

RG Kar case: पुलिस ने नहीं दी थी अनुमति

डॉक्टरों के इस संगठन ने पुलिस से दस दिवसीय धरना प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी, जो 17 दिसंबर से 26 दिसंबर तक मध्य कोलकाता के डोरीना क्रॉसिंग पर होना था। हालांकि, कोलकाता पुलिस ने यातायात अव्यवस्था का हवाला देते हुए इस प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसके बाद संगठन ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। संगठन के एक पदाधिकारी के अनुसार, सुनवाई बुधवार को होने की संभावना है। हालांकि, इससे धरना प्रदर्शन का मूल कार्यक्रम बाधित हुआ है।

RG Kar case: जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट भी दी है चेतावनी

गौरतलब है कि पिछले शुक्रवार को कोलकाता की विशेष अदालत ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला थाने के पूर्व एसएचओ अभिजीत मंडल को “डिफॉल्ट बेल” दे दी थी। यह फैसला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने में विफल रहने के कारण लिया गया था। दोनों पर प्रारंभिक जांच के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ करने और जांच को गुमराह करने का आरोप है। सीबीआई ने अब तक इस मामले में केवल एक आरोपपत्र दाखिल किया है, जिसमें नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को “मुख्य आरोपी” बताया गया है।

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यह मामला एक महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या से जुड़ा है। इस बीच, पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट ने भी चेतावनी दी है कि अगर न्याय नहीं मिला तो वे अपना स्थगित कार्य बहिष्कार आंदोलन फिर से शुरू करेंगे। पीड़िता के माता-पिता का कहना है कि सीबीआई की विफलता के बाद, न्याय के लिए लड़ने का एकमात्र तरीका “सड़क पर विरोध प्रदर्शन” ही बचा है और उन्हें लोगों का सहज समर्थन मिल रहा है।

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