Home अन्य क्राइम लाल किला हिंसा : जुगराज सिंह की गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक

लाल किला हिंसा : जुगराज सिंह की गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक

नई दिल्लीः दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 26 जनवरी को लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने के आरोपित जुगराज सिंह की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। एडिशनल सेशंस जज नीलोफर आबिदा परवीन ने अगले आदेश तक जुगराज सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है।

कोर्ट ने जुगराज सिंह को निर्देश दिया कि वो उनके खिलाफ दर्ज दो एफआईआर के मामले में जांच में शामिल हों। जुगराज सिंह पर आरोप है कि उसने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान भीड़ के साथ लाल किले में प्रवेश किया। लाल किले पर पहुंचकर जुगराज सिंह ने सिख धर्म का झंडा फहराया। जुगराज सिंह के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गई हैं। एक एफआईआर दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया है जबकि दूसरी एफआईआर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दर्ज किया है।

कोर्ट ने इस मामले में पिछली 19 जून को दिल्ली पुलिस की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गजेंद्र नागर ने दीप सिद्धू समेत सभी आरोपितों को आज कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। चार्जशीट में कहा गया है कि 26 जनवरी को लाल किले पर कब्जे की साजिश रची गई थी और लाल किले को विरोध प्रदर्शन का केंद्र बनाने की योजना थी। चार्जशीट में कहा गया है कि गणतंत्र दिवस के दिन हिंसा फैलाने को सोची-समझी साजिश थी। इस हिंसा के जरिये केंद्र सरकार को बदनाम करने की योजना बनाई गई थी।

दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता, आर्म्स एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी, एंशिएंट मानुमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साईट्स एंड रिमेंस एक्ट, एपिडेमिक डिसीज एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आरोप लगाए हैं। कोर्ट ने उन आरोपों पर संज्ञान नहीं लिया, जिनमें अभी अनुमति नहीं ली गई थी। जिन मामलों में अनुमति नहीं ली गई थी उनमें आर्म्स एक्ट, एपिडेमिक एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के कुछ आरोप शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि पिछली 17 जून को दिल्ली पुलिस ने इस मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल की थी।

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आरोपितों के खिलाफ पिछली 28 मई को एपिडेमिक एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमे के लिए जरूरी मंजूरी न मिलने के चलते आज कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लिया था। पिछली 21 मई को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट दाखिल की थी। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में दीप सिद्धू समेत 16 लोगों को आरोपित बनाया है। दीप सिद्धू को इस मामले में जमानत मिल चुकी है।

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