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RBI ने अमेजन पे इंडिया पर लगाया 3.06 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना

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नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि उसने कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने पर अमेजन पे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर 3.06 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने एक बयान में कहा, "भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 25 फरवरी, 2016 को प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई) पर मास्टर निर्देशों और केवाईसी निर्देश, 2016 के कुछ प्रावधानों के गैर-अनुपालन के लिए अमेज़न को अधिसूचित किया है। पे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ने 3,06,66,000 रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों के प्रयोग में जुर्माना लगाया गया था। यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर उच्चारण करने का इरादा नहीं है। संस्था अपने ग्राहकों के साथ। यह देखा गया कि इकाई केवाईसी आवश्यकताओं पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं कर रही थी। यह भी पढ़ें-गुरुग्राम: एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक में विदेशी मेहमानों को मिला सुखद अनुभव तदनुसार, इकाई को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें पूछा गया था कि निर्देशों का पालन न करने पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए। संस्था की प्रतिक्रिया पर विचार करने के बाद, आरबीआई ने निष्कर्ष निकाला है कि आरबीआई के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)