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एक बार में 2000 रुपये के कितने नोट बदल पाएंगे, जानें क्या है RBI के नियम

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नई दिल्लीः भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2,000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने के अपने फैसले की घोषणा करते हुए बैंकों से तत्काल प्रभाव से ऐसे नोट जारी नहीं करने को कहा है। केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा है कि एटीएम/कैश रिसाइकलर को उसके अनुसार फिर से कॉन्फ़िगर किया जाए। रिपोर्ट के अनुसार, आरबीआई ने कहा है कि बैंक एक बार में एक खाताधारक के लिए 20,000 रुपये (प्रति खाताधारक 10 नोट) की सीमा तक 2,000 रुपये के नोटों का आदान-प्रदान कर सकते हैं, ताकि जनता को होने वाली परेशनियों को कम किया जा सके।

RBI ने सभी बैंकों को दिए नोट बदलने के निर्देश

RBI के नियम के मुताबकि 2,000 रुपये के नोटों को बदलने की सुविधा सभी बैंकों में जनता को प्रदान की जाएगी। खाताधारक अपनी अपनी शाखाओं में जाकर नोट एक्सचेंज करा सकेंगे। सभी बैंकों को 2,000 रुपये के नोट एक्सचेंज के लिए आरबीआई ने तैयार रहने के लिए 23 मई तक का टाइम दिया है, जबकि बैंक खातों में रुपये जमा करने का काम हमेशा की तरह चलता रहेगा। बैंकों के व्यापारियों को प्रति खाताधारक हर दिन 4,000 रुपये की सीमा तक 2,000 रुपये के नोट बदलने की अनुमति दी जा सकती है। बैंक अपने विवेक से इस उद्देश्य के लिए बीसी की नकदी रखने की सीमा बढ़ा सकते हैं।

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बैंक रहित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जमा-विनिमय सुविधा प्रदान करने के लिए, यदि आवश्यक हो तो बैंक मोबाइल वैन का उपयोग करने पर विचार कर सकते हैं। जन धन योजना खातों-बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (बीएसबीडी) खातों में 2,000 रुपये के नोटों का मूल्य जमा करते समय, सामान्य सीमाएं आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगी।

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30 सितंबर तक बदल सकेंगे नोट

करेंसी चेस्ट (सीसी) रखने वाले बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि सीसी से 2,000 रुपये से अधिक की निकासी की अनुमति नहीं है। सीसी में रखी गई सभी शेष राशि को अप्रयुक्त के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और संबंधित आरबीआई कार्यालयों को भेजने के लिए तैयार रखा जाएगा। बैंकों द्वारा प्राप्त सभी नोटों को सटीकता और प्रामाणिकता के लिए नोट सॉर्टिंग मशीनों (एनएसएम) के माध्यम से तुरंत सॉर्ट किया जाएगा और लिंकेज योजना के तहत करेंसी चेस्ट में जमा किया जाएगा या आरबीआई के निकटतम निर्गम कार्यालय में प्रेषण के लिए तैयार रखा जाएगा।

2,000 रुपये के नोट जमा करने या बदलने की सुविधा 30 सितंबर तक आम जनता के लिए उपलब्ध होगी। बैंकों को नकद लेनदेन रिपोर्टिंग (सीटीआर) और संदिग्ध लेनदेन रिपोर्टिंग (एसटीआर) जरुरतों का पालन करना चाहिए, कहीं भी लागू हो।

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