Coaching-Library, जयपुरः दिल्ली में कोचिंग सेंटर की घटना के बाद भजनलाल सरकार अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साफ कहा है कि जो नियमो को अनदेखा करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने कोचिंग-लाइब्रेरी के प्रोफेसरों को 15 दिन की चेतावनी दी है। इसके बाद ऑनलाइन सर्वे किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ट्वीट कर दिल्ली की घटना पर खेद जताया है और राजस्थान में उल्लंघन करने वालों और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
दो कोचिंग सेटर को किया गया सील
डीएलबी ने मंगलवार को बिल्डिंग बायलॉज के अंतिम चरण को लेकर दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। अगर तय समय (15 दिन) में भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो संबंधित संस्थानों को सील कर दिया जाएगा। मंगलवार दोपहर नगर निगम ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर ने अचानक गोपालपुरा बाइपास स्थित कोचिंग सेंटर का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। क्लासरूम से लेकर बेसमेंट और अन्य सेक्शन का निरीक्षण किया गया। फायर एनओएसआई पूरा नहीं करने पर गुरुकृपा और कलाम कोचिंग सेंटर को सील कर दिया गया। साथ ही मानसरोवर जॉन और अहिंसा फायर को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। कलाम कोचिंग के हॉल में 800 से ज्यादा बच्चे बैठे थे। हॉल में आने-जाने के लिए एक ही गेट था। क्वांटम गेट नहीं था। कोटा के मुख्य रेलवे अधिकारी राकेश व्यास ने बताया- मंगलवार को शहर के जवाहर नगर, दादा बाबा, लैंडमार्क एरिया और कोरल पार्क में स्टूडियो बनाए गए। बिना मिशन के बेसमेंट में लाइब्रेरी का संचालन चल रहा था। यहां किसी तरह का कोई स्ट्रक्चर नहीं रखा जा रहा है। बेसमेंट में चल रही ऐसी 22 लाइब्रेरी को सील कर दिया गया है।
पूरे निमय करने होंगे फॉलो
मल्टी स्टोरी और हाईराइज बिल्डिंग में भी मुख्य के बेसमेंट तक वैकल्पिक रास्ता और ऊपरी मंजिलों तक पहुंचने और निकलने के लिए वैकल्पिक रास्ता (सीढ़ियां) होना जरूरी है। बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर व्यावसायिक उपयोग के लिए 15 मीटर से ज्यादा चलने की इजाजत नहीं है। अगर वहां फायर उपकरण लगे हैं तो 22.5 मीटर तक लोड सहा जा सकता है। बेसमेंट में किसी भी तरह की ज्वलनशील और पुरातात्विक सामग्री नहीं रखी जा सकेगी। एनबीसी (भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता) के तहत व्यावसायिक परिसरों, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, अकादमी व अस्पताल भवन, कोचिंग सेंटर, डोम (छात्रावास), होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय (सभागार) का नियमित निरीक्षण कर स्वीकृति के साथ परीक्षण लागू करें।
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राज्य में जहां भी अग्निशमन सुरक्षा में कमी या फिर लापरवाही पाई जाती है तो वहां स्टाफ अधिकारी 15 दिन के भीतर नोटिस जारी करें। अगर इसके बाद भीअग्निशमन सुरक्षा में कमी पाई गई तो संबंधित बिल्डिंग को सील कर दिया जाएगा। राज्य भर में जहां भी बेसमेंट में व्यावसायिक आर्टिलरी कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी संचालित हो रहे हैं, वहां हवा और पानी की सुविधा की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा न होने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मियामी में ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण और व्यावसायिक गतिविधि क्षेत्र का संचालन पूरी तरह बंद रहेगा।
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