नई दिल्ली: लोकसभा आवास समिति ने सोमवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को आवंटित सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस भेजा है। बंगला खाली करने के लिए राहुल को एक माह का समय दिया गया है। राहुल गांधी को 2004 में लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद 12, तुगलक लेन बंगला आवंटित किया गया था। तब से वह इसी आवास में रह रहे हैं।
लोकसभा सचिवालय के डिप्टी सेक्रेटरी डॉ. मोहित राजन ने सोमवार को राहुल गांधी को आवास खाली करने के संबंध में नोटिस भेजा गया है। इसमें लोकसभा सचिवालय की ओर जारी अधिसूचना संख्या 21/4(3)/2023/टीओ(बी) का हवाला देते हुए कहा गया है कि 23 मार्च 2023 से 17वीं लोकसभा की सदस्यता से आपकी अयोग्यता/समाप्ति के परिणामस्वरूप, मुझे यह निर्देश हुआ है कि आपको बंगला संख्या 12, तुगलक लेन अधिकतम एक महीने यानी 22.04.2023 तक की अवधि के लिए बनाए रखने की अनुमति है। नोटिस में कहा गया है कि आवास का आवंटन 23 अप्रैल 2023 से रद्द माना जाएगा।
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उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत ने 2019 के एक मानहानि मामले में दोषी ठहराया था। जिसके एक दिन बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। संसद सदस्य न होने के कारण अब राहुल गांधी को अपना सरकारी बंगला भी खाली करना होगा।
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