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Punjab : राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को पढ़ाया संवैधानिक कर्तव्यों का पाठ, छिड़ी बहस

 

चंडीगढ़ः पंजाब (Punjab) के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को एक वीडियो जारी कर राज्यपाल की कार्यशैली पर सवाल उठाए। इधर, राज्यपाल ने मंगलवार को विभिन्न पत्रों के माध्यम से मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने के प्रति राज्य सरकार की उदासीनता को देखते हुए अपने संवैधानिक कर्तव्य को पूरा नहीं करने पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा।

राज्यपाल ने राज्य सरकार की याचिका पर पारित उच्चतम न्यायालय के आदेशों के संबंधित भाग का उल्लेख किया है। इसमें कहा गया है कि यह बताना आवश्यक है कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों ही संवैधानिक पदाधिकारी हैं जिनकी विशिष्ट भूमिकाएं और जिम्मेदारियां संविधान द्वारा निर्धारित की गई हैं। अनुच्छेद 167 (बी) के तहत, राज्यपाल को राज्य के प्रशासनिक मामलों और विधायी प्रस्तावों से संबंधित मामलों पर मुख्यमंत्री से जानकारी मांगने का अधिकार है। जब भी ऐसी सूचना मांगी जाती है तो मुख्यमंत्री उसे देने के लिए बाध्य होते हैं। ट्वीट का लहजा और मुख्यमंत्री का लिखा पत्र उचित नहीं है। राज्यपाल द्वारा मांगी गई जानकारी न देना संवैधानिक कर्तव्य की स्पष्ट अवहेलना है जबकि मुख्यमंत्री पर अनुच्छेद 167 (बी) के तहत जानकारी देने का दायित्व है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को याद दिलाया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित संवैधानिक कर्तव्य की अवहेलना करते हुए उनके विभिन्न पत्रों के माध्यम से मांगी गई जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है।

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गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने सोमवार को अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट साझा करते हुए दावा किया कि पंजाब के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री द्वारा याद दिलाने के बाद पंजाब विधानसभा के बजट सत्र में अपने संबोधन में “मेरी सरकार” का इस्तेमाल किया। जवाब में, राज्यपाल ने लिखा कि उन्होंने “भाषण देते समय इस सुझाव को तुरंत स्वीकार कर लिया था” जबकि मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से बेखबर रहे हैं, जिन्हें पारित हुए लगभग चार महीने बीत चुके हैं।

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