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Haryana Elections: कांग्रेस प्रत्याशी को कोर्ट से झटका, सरेंडर या गिरफ्तारी का आदेश

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Haryana Election, चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने समालखा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी धर्म सिंह छौक्कर को गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि धर्म सिंह 2 अक्टूबर तक सरेंडर कर दें, अन्यथा पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करे। दरअसल, करीब 14 महीने पहले ईडी ने छौक्कर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। ईडी के मुताबिक, छौक्कर से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग विवाद गुरुग्राम पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के बाद शुरू हुआ था।

कोर्ट के फैसले ने बढ़ाई कांग्रेस की परेशानी

जिसमें गुरुग्राम पुलिस ने साईं आइना फार्म प्राइवेट लिमिटेड पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। इस मामले में कहा गया था कि इस फर्म ने मकान के बदले 1,497 लोगों से 360 करोड़ रुपये लिए थे। इन लोगों को दिल्ली के पास गुरुग्राम के सेक्टर 68 में मकान बनाकर देने का भरोसा दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए टिकट आवंटन के समय समालखा और सोनीपत को लेकर कांग्रेस में काफी हंगामा हुआ था हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद समालखा में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

गिरफ्तारी न होने पर कोर्ट ने जताई चिंता

प्रदेश में पांच अक्टूबर को मतदान होना है। घर खरीदारों के पैसे की धोखाधड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। इसी मामले में पांच महीने पहले ईडी ने उनके बेटे को गिरफ्तार किया था। जो अभी जेल में है। धर्म सिंह छौक्कर, उनके बेटे सिकंदर सिंह और विकास छौक्कर माहिरा रियल एस्टेट ग्रुप के मालिक और प्रमोटर हैं। दो दिन पहले हाईकोर्ट ने धर्म सिंह छौक्कर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद उनकी गिरफ्तारी न होने पर चिंता जताई थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि प्रत्याशी प्रचार कर रहे हैं, फिर भी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार, ईडी और छौक्कर को नोटिस जारी किया था।

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खुलेआम प्रचार कर रहा प्रत्याशी

इस मामले को लेकर वरिंदर सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि ईडी की शिकायत में छौक्कर के खिलाफ कई एफआईआर और गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद न तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर रही है। गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद छौक्कर ने नामांकन दाखिल कर दिया है और खुलेआम चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि जिस व्यक्ति की तलाश पुलिस और ईडी कर रही है, वह खुलेआम चुनाव प्रचार कर रहा है।

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