नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने ठग सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना मारिया पॉल की सहयोगी पूजा सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया है। यह मामला रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की ठगी का है। जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 2 फरवरी को करने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान पूजा सिंह की ओर से पेश सतीश पाण्डेय ने कहा कि ट्रायल कोर्ट यह विचार करने में विफल रहा कि याचिकाकर्ता आरोपित लीना मारिया पॉल द्वारा संचालित नेल आर्टिस्टरी की कर्मचारी है और वह उसके निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है। पूजा सिंह ने पटियाला हाउस कोर्ट की ओर से जमानत याचिका खारिज करने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
इस मामले में 15 नवंबर, 2022 को कोर्ट ने एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज को जमानत दी थी। 17 अगस्त, 2022 को ईडी ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी ने पूरक चार्जशीट में जैकलीन को आरोपित बनाया है। 31 अगस्त, 2022 को कोर्ट ने जैकलीन फर्नाडीज के खिलाफ दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। ईडी अप्रैल में जैकलीन की सात करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुका है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक इस मामले के मुख्य आरोपित सुकेश चंद्रशेखर ने पांच करोड़ 71 लाख रुपये से ज्यादा के गिफ्ट दिए थे। सुकेश अपनी सहयोगी पिंकी ईरानी के जरिए जैकलीन को गिफ्ट पहुंचाने का काम करता था। इन गिफ्टों में 52 लाख रुपये का घोड़ा और 9 लाख रुपये की एक पारसी बिल्ली भी शामिल है।
ईडी के मुताबिक सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन के लिए उपहार खरीदने में उस अवैध धन का इस्तेमाल किया, जो उसने शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह समेत दूसरे हाई-प्रोफाइल लोगों से धोखाधड़ी कर वसूला था। ईडी के मुताबिक इस पूरे अपराध के लिए सुकेश ने ढांचा तैयार करके अपराध को अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस ने सुकेश चंद्रशेखर पर मकोका लगाया है।
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