चंडीगढ़: हरियाणा पुलिस के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कहा है कि पुलिस ने प्रदेश में नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर 40 से ज्यादा नशा तस्करों की पहचान की है, जिनके खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।
रविवार को चंडीगढ़ में एक पत्र जारी कर कपूर ने कहा कि अब तक नौ बड़े ड्रग तस्करों को पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के तहत एहतियातन हिरासत में लिया गया है। राज्य पुलिस ने इस कार्रवाई के लिए पहले गृह विभाग से मंजूरी ली थी। हिरासत में लिए गए सभी आरोपी कथित तौर पर लगातार नशीली दवाओं के कारोबार में शामिल थे और नशीली दवाओं की तस्करी में सक्रिय रूप से शामिल थे। इनमें से आठ आरोपियों को पुलिस पहले ही विभिन्न जेल भेज चुकी है।
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कपूर ने बताया कि हिरासत में लिये गये सभी तस्कर सोनीपत, महेंद्रगढ़, पानीपत, रेवाडी, गुरूग्राम, पंचकुला और कैथल जिलों के हैं। एचएसएनसीबी के सभी गिरफ्तार आरोपियों की संपत्तियों की पहचान की जा रही है ताकि एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से उनकी अवैध कमाई को कुर्क किया जा सके।
हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एडीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने राज्य में नशीली दवाओं के कारोबार में शामिल 40 से अधिक अन्य प्रमुख ड्रग तस्करों की भी हिरासत के लिए पहचान की है। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से कमाई गई काली संपत्ति से बने मकान और दुकानें भी जल्द जब्त की जाएंगी।
प्रिवेंटिव अरेस्ट में जमानत नहीं होगी
बढ़ते नशीली दवाओं के व्यापार और नशे की लत के खिलाफ अपनी लड़ाई में, हरियाणा पुलिस नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों में अवैध तस्करी की रोकथाम अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करेगी। पिट-एनडीपीएस अधिनियम के तहत, अधिनियम में प्रावधान किए गए हैं। मादक पदार्थों की तस्करी और उनके मुख्य नेताओं और फाइनेंसरों पर नकेल कसने के लिए। इस अधिनियम के तहत, निवारक हिरासत के आदेश जारी किए जाते हैं, जिसके बाद हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कम से कम एक वर्ष तक हिरासत में रखा जा सकता है।