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पुलिस ने जानलेवा चाइना धागा बेचने वालों के खिलाफ की कार्रवाई, लोगों से की ये अपील

खरगौनः पुलिस महानिरीक्षक (ग्रामीण) इन्दौर जोन के राकेश गुप्ता व पुलिस उप. महानिरीक्षक निमाड रेंज तिलक सिंह द्वारा जिले में अवैध रूप से बिक रहे पतंग उड़ाने में उपयोग किए जा रहे जानलेवा चाइना धागे पर अंकुश लगाने एवं प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इन्हीं निर्देशों के परिपालन में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी के निर्देशन में सोमवार को थाना कोतवाली खरगौन, थाना मेंनगाँव, थाना मंडलेश्वर एवं थाना सनावाद अवैध रूप से बिक रहे पतंग उड़ाने मे उपयोग किए जा रहे चाइना धागे जब्त कर कार्रवाई की गई है।

जनसम्पर्क अधिकारी पुष्पेन्द्र वास्कले ने सोमवार को बताया कि जिले में पतंग उड़ाने मे उपयोग किए जा रहे जानलेवा सिन्थेटिक चाइना धागा बेचने वालों पर पुलिस टीम द्वारा पृथक-पृथक कार्रवाई कर जानलेवा चाइना धागा जब्त किया गया और बेचने वालों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किए गए।

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उन्होंने बताया कि कोतवाली खरगोन में 35/22 धारा 336 भादवि एवं मध्य प्रदेश पर्यावरण संरक्षण अधि. 1986 की धारा-5 चायना माजा सिन्थेटिक के 02 बण्डल कीमती 200 रुपये, मेंनगाँव थाने 17/22 धारा 336 भादवि एवं मध्यप्रदेश पर्यावरण संरक्षण अधि. 1986 की धारा- 5 चायना माजा सिनथेटिक के 02 बण्डल कीमत 200 रुपये, सनावद में 26/22 धारा 336 भादवी एवं मध्यप्रदेश पर्यावरण संरक्षण अधि. 1986 की धारा-5 एक बड़ा बण्डल एवं एक पैकेट में 09 रंग बिरंगे छोटे बण्डल चायना मांजा धागे के कीमत 1200 रुपये, मंडलेश्वर थाने में 16/22 धारा 336 भादवी एवं मध्यप्रदेश पर्यावरण संरक्षण अधि. 1986 की धारा 02 बंडल चायना माजा किमत 200 रुपये जब्त किया है। पुलिस ने जनता से अपील है कि, पतंग उड़ाने के लिए सिन्थेटिक चायना माँजे का उपयोग न करे, सिन्थेटिक चायना माँजे का उपयोग जानलेवा हो सकता है।

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