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PNB ने 2000 के नोट बदलने के लिए जारी की गाइडलाइन, जानें नियम

PNB issued guidelines to exchange 2000 notes
नई दिल्ली: स्टेट बैंक के बाद अब पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने भी 2000 हजार रुपये के नोट बदलने को लेकर स्पष्ट गाइडलाइंस जारी कर दी है। मंगलवार को बैंक ने जारी निर्देश में कहा कि नोट बदलने या जमा करने के लिए किसी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। दरअसल, देश भर में 2 हजार रुपए के नोट बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। पीएनबी ने ये निर्देश सोशल मीडिया पर 2,000 रुपए के नोट बदलने के लिए अतिरिक्त व्यक्तिगत जानकारी मांगने वाले एक पुराने फॉर्म के वायरल होने के बाद जारी किए हैं। सभी शाखाओं को जारी निर्देश में बैंक ने कहा है कि 2,000 रुपये के नोट जमा करने और बदलने के लिए आधार कार्ड या आधिकारिक सत्यापित दस्तावेज (ओवीडी) की जरूरत नहीं है। यह भी पढ़ें-खाली बीयर कैन से यूपी पुलिस ने सुलझाई अमित हत्याकांड की गुत्थी, ऐसे पकड़े गए हत्यारे इसके अलावा बैंक ने कहा  है कि इसके लिए कोई फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं हैं। इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने भी 2,000 रुपये के नोट बदलने के लिए गाइडलाइन जारी की थी। एसबीआई के  अनुसार नोट  एक्सजेंच करने के लिए पहचान पत्र आईजी दिखाने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए कोई फॉर्म नहीं भरन होगा। एक बार में दस मोट बदले जा सकते हैं। दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पिछले हफ्ते ही 2000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने का ऐलान किया था। आरबीआई ने कहा था कि 30 सितंबर तक ग्राहक 2000 रुपए के नोट बैंकों में बदलवा सकते हैं या अपने खातों में जमा करा सकते हैं। आरबीआई के मुताबिक 30 सितंबर की डेडलाइन के बाद भी 2000 रुपये के नोट वैध रहेंगे। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)