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VP Election: उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी, PM मोदी-मनमोहन सिंह समेत बड़े नेताओं ने डाले वोट

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नई दिल्लीः देश के नए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए शनिवार को संसद भवन में मतदान शुरू हो गया। मतदान के तुरंत बाद मतों की गिनती की जाएगी और देर शाम तक निर्वाचन अधिकारी द्वारा देश के नए उपराष्ट्रपति के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। वहीं वोटिंग शुरु होते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सबसे पहले मतदान किया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और अश्विनी वैष्णव, भाजपा के मुख्य सचेतक राकेश सिंह, टीआरएस सांसद और वाईएसआरसीपी के रघु राम कृष्ण राजू सहित अन्य मंत्रियों और सांसदों ने अपना वोट डाला। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस सांसद डॉ मनमोहन सिंह उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना वोट डालने संसद पहुंचे।

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शाम पांच बजे तक होगा मतदान, देर शाम आएंगे नतीजे

उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में इस बार संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन(यूपीए) उम्मीदवार जगदीप धनखड़ और विपक्ष की उम्मीदवार मार्ग्रेट अल्वा के बीच मुकाबला है। संसद भवन में शाम पांच बजे तक मतदान होगा। उसके बाद वोटों की गिनती होगी और देर शाम देश के नये उप राष्ट्रपति की घोषणा की जाएगी। बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव के मतदान के बीच लोकसभा में TMC के संसदीय दल के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने सांसद शिशिर अधिकारी को पत्र लिखा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के सांसद पिता को पत्र में सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा है कि टीएमसी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान से दूर रहने का फैसला लिया है।

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कैसे होता है राष्ट्रपति का चुनाव ?

उपराष्ट्रपति का चुनाव (Vice President Election) एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होते हैं और ऐसे चुनाव में मतदान गुप्त मतदान द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति का चुनाव करने के लिए इलेक्टोरल कॉलेज में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। यदि संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होता है, तो यह माना जाता है कि उसने उस सदन में अपना स्थान उस दिन से खाली कर दिया है जिस दिन वह उपराष्ट्रपति के रूप में अपना पद ग्रहण करता है।

कौन डाल सकता है वोट?

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अहम संवैधानिक पद हैं। दोनों पदों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से करती है। यानी चुनाव जनता की बजाय उनके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि करते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में सिर्फ सांसद ही वोट डाल सकते हैं। वहीं राष्ट्रपति के चुनाव में राज्‍यों के विधानमंडलों के सदस्यों को भी मतदान का अधिकार होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा के मनोनीत सदस्य भी वोट डाल सकते हैं. जबकि राष्ट्रपति चुनाव में किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य को वोट नहीं डाल सकते।

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