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नई रजिस्ट्री व पुराने डाटा में संशोधन पर नहीं देना होगा जुर्माना : डॉ. कमल गुप्ता

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हिसार: शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने कहा है कि सरकार द्वारा जनहित के कल्याणार्थ अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। इसी कड़ी में प्रोपर्टी टैक्स की राशि 31 दिसंबर तक जमा करवाने पर ब्याज माफी का अहम फैसला लिया गया है। नई रजिस्ट्री औऱ पुराने डाटा में संशोधन करवाने पर अब 31 मार्च 2023 तक कोई शुल्क नही देना पड़ेगा।

मंत्री डॉ. कमल गुप्ता रविवार को लोक निर्माण विश्राम गृह में प्रमुख पार्टी कार्यकताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह प्रोपर्टी मालिकों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर होगा, जिसमें जनता को छूट देने का फैसला सरकार ने लिया है। उन्होंने कहा कि प्रोपर्टी में नाम व किसी प्रकार का संशोधन करवाने की प्रक्रिया अलग रखी गई है, जिसका प्रोपर्टी की रजिस्ट्री से कोई संबंध नहीं रखा गया है। केवल शपथ पत्र देकर ही संशोधन करवा सकते हैं, जिसका कोई शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। प्रोपर्टी मालिक अब समय की बर्बादी व पैसे के खर्चे से बच जाएंगे।

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डॉ. कमल गुप्ता ने कहा कि नागरिक सरकार की योजनाओं का पूरा-पूरा लाभ उठा सके, इसके लिए जनजागरण अभियान चलाया जा रहा है। नई व पुरानी रजिस्ट्री जोडऩे का काम 31 दिसंबर 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। पूरे प्रदेश में पार्किंग की मार्किंग का काम जोर-शोर से किया जा रहा है, जिसके परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि प्रोपर्टी टैक्स से सम्बंधित इस कार्य में वे लोगों को जागरूक करें ताकि अधिक से अधिक लोग योजना का लाभ उठा सके।

इस अवसर पर विधानसभा संयोजक रामचंद्र गुप्ता, प्रदेश दस्तावेज संयोजक प्रवीण जैन, मीडिया प्रभारी सुरेश गोयल धूपवाला, मंडल अध्यक्ष विकास जैन व लोकेश असीजा, पार्षद कैप्टन नरेंद्र शर्मा व सतीश सुर्लिया, पूर्वांचल जिला संयोजक के पी गुप्ता, प्रोमिला पूनिया, सुमन यादव आदि उपस्थित थे।

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