पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से तलब किया कोरोना की तैयारियों का ब्योरा

पटनाः पटना हाईकोर्ट में कोरोना से जुड़े मामलों की रोज सुनवाई हो रही है। इस कड़ी में गुरुवार को पटना हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने कोरोना से निपटने के लिए की जा रही कार्रवाई के बारे में मुख्य सचिव से पूरा ब्योरा तलब किया है। शिवानी कौशिक तथा अन्य की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। इस पर राज्य सरकार की ओर से जानकारी दी गई कि अस्पतालों में व्यवस्थित तरीके से ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए केंद्र की ओर से सात ऑक्सीजन टैंकर उपलब्ध करायी गई हैै। इस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से जानना चाहा कि टैंकर कब तक राज्य सरकार को मिल पाएगा।

कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार को 6 टैंकर उपलब्ध कराए जा चुके हैं। केंद्र की ओर से राज्य सरकार को पूरा सहयोग दिया जा रहा है। कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को आपसी तालमेल के साथ काम करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कोविड अस्पतालों की स्थिति, मरीजों की इलाज की व्यवस्था, दवाओं और ऑक्सीजन आपूर्ति के बारे में पूरा ब्योरा शुक्रवार को पेश करने का निर्देश दिया। मामले पर कल भी सुनवाई जारी रहेगी। इससे पहले आज सुबह हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खण्डपीठ ने शिवानी कौशिक और अन्य की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की।

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हाईकोर्ट ने उक्त रिपोर्ट के साथ राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया कि राज्य में लिक्विड ऑक्सीजन की आपूर्ति में पर्याप्त टैंकर काम कर रहे हैं या नहीं। जितने भी टैंकर अभी कार्यरत हैं, उन सब के बारे में विस्तृत रिपोर्ट दें। साथ ही कोर्ट ने हिदायत दी कि कोरोना की विभीषिका से निपटने में तैनात कोई भी अधिकारी को वीडियो लिंक पर पेश होने की जरूरत नहीं है। सभी अधिकारी काम करते रहे और हाईकोर्ट को अद्यतन और सही आंकड़े पेश करते रहे। राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने बहस किया। उल्लेखनीय है कि बिहार में कोरोना मामले पर सुनवाई करने वाली पटना हाईकोर्ट की खंडपीठ अब बदल गई है। बुधवार को जारी नोटिस में कहा गया है कि इन मामलों की सुनवाई अब मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश एस. कुमार की खंडपीठ करेगी।