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PAN-Aadhaar: इनकम टैक्स की सख्त चेतावनी, 31 मार्च तक कर लें ये काम, वरना किसी का काम नहीं रहेगा पैन कार्ड

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pan-aadhaar Link नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाने वाले लोगों को भी चेतावनी दी है। इनकम टैक्स विभाग ने इसके लिए अंतिम समय सीमा 31 मार्च 2023 तय की है। इनकम टैक्स के मुताबिक समय सीमा गुजर जाने के बाद आधार कार्ड से लिंक नहीं किए गए व्यक्ति का पैन कार्ड 1 अप्रैल 2023 के बाद डिएक्टिवेट हो जाएगा। आयकर विभाग ने शनिवार को ट्वीट कर कहा कि आयकर कानून-1961 के तहत छूट की श्रेणी में नहीं आने वाले सभी पैन धारकों को 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। 1 अप्रैल 2023 से जो पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं हैं, वे निष्क्रिय हो जाएंगे। इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट कर लोगों से अपील की है कि पैन नंबर को आधार कार्ड से लिंक करने की तारीख नजदीक है। ऐसे में कृपया और देर न करते हुए आज ही अपने पैन को आधार से लिंक करा लें। ये भी पढ़ें..Rajasthan: चुनाव से CM गहलोत ने खेला मास्टर स्ट्रोक, 19 नए जिले बनाने का किया ऐलान गौरतलब है कि 31 मार्च 2023 तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराने वालों को कारोबार और टैक्स छूट का लाभ नहीं मिल पाएगा। वहीं पैन निष्क्रिय होने पर बैंकों में 50 हजार रुपये से अधिक की जमा और निकासी नहीं होगी। आयकर रिटर्न भरने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी होगी। पैन को आधार से ऐसे करें लिंक? यदि आपने अभी तक पैन को आधार से लिंग नहीं किया है तो परेशान हो ने की जरूरत नहीं है। आप अपने पैन कार्ड को आधार से ऑनलाइन लिंक कर सकते है। इसके लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाए। यहां फॉर्म में अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करने के साथ अपने आधार कार्ड के अनुसार अपना नाम उसमें भरें। इसके बाद यदि आपके आधार कार्ड पर केवल आपकी जन्मतिथि का लिखी गई थी है तो आपको बॉक्स में राइट का निशान लगाना होगा। फिर वेरीफाई करने के लिए इमेज में दिए गए कैप्चा कोड को उसमें दर्ज करना होगा। फिर आपके सामने “Link Aadhaar” का ऑप्शन दिख जाएगा। जिस पर क्लिक करना होगा। इस तरह आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हो जाएगा। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)